फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Delay in Panchayat Samiti and Zila Parishad elections, High Court takes a tough stand on Punjab's attitude

पंचायत समिति-जिला परिषद चुनाव में देरी: पंजाब के रवैये पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कारणों का हलफनामा दायर करें

Wed, 23 Jul 2025 10:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 23 Jul 2025 10:03 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने कहा कि देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन करती है, जो यह अनिवार्य करता है कि पंचायतों के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले या विघटन के मामले में छह महीने के भीतर आयोजित किए जाएं।

विज्ञापन
Delay in Panchayat Samiti and Zila Parishad elections, High Court takes a tough stand on Punjab's attitude
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पंचायत व जिला परिषद चुनाव में देरी पर कड़़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर चुनाव में देरी के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक हलफनामा दायर करे। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर जारी किया। बेअंत कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य की निष्क्रियता सांविधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन करती है, जो यह अनिवार्य करता है कि पंचायतों के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले या विघटन के मामले में छह महीने के भीतर आयोजित किए जाएं।
विज्ञापन


पंजाब पंचायती राज अधिनियम जिला परिषद चुनाव की अवधि और संचालन को नियंत्रित करते हैं। याचिकाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया कि क्या यह देरी 1994 के अधिनियम का उल्लंघन करती है या यह पंजाब राज्य सरकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी में चूक को दर्शाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य को देरी का औचित्य सिद्ध करने के लिए विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हलफनामे में चुनावों के समय पर आयोजन में बाधा डालने वाले कारणों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझाया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed