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शर्त मंजूर है तो आप भी प्लास्टिक बैग कर सकते हैं इस्तेमाल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 17 Feb 2016 11:34 PM IST
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अब शहर में आईएसओ प्रमाणित प्लास्टिक बैग का उपयोग ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने बायोडिग्रेडेबल/ आक्सोडिग्रेडेबल/ फोटोडिग्रेडेबल / कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।
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इन सभी प्लास्टिक के उत्पादनकर्ता को आईएस/आईएसओ: 17088:2008 सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसकेअलावा ऑक्सोडिग्रेडेबल/फोटोडिग्रेडेबल बैग केलिए अलग से एएसटीएमडी 5208 सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। इन दोनों सर्टिफिकेट के बाद उत्पादनकर्ता को चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) से मंजूरी लेनी होगी। इसकेबाद ही कोई व्यापारी अपने प्लास्टिक बैग मार्केट में लांच कर सकता है।
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ऐसे होगी बैग जांच
जो भी प्लास्टिक बैग की मैन्यूफैक्चरिंग करेगा उसके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और बैग के घनत्व की जांच नियमित होगी। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनने वाले प्रत्येक बैग पर कंपोस्टेबल लिखा लेबल लगाना होगा। साथ ही आईएसओ नंबर भी अलग से प्रिंट करवाना होगा।
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सीपीसीबी दिल्ली ने भेजी जानकारी
प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग के व्यापारी लगातार प्रशासन से यह मांग कर रहे थे कि आखिर वह क्या बनाएं क्या न बनाएं। अधिकारियों और फील्ड इंस्पेक्टरों में भी मतभेद था। अधिकारी जिस प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग को मान्य ठहराते थे, इंस्पेक्टर फील्ड में उनका भी चालान कर देते थे।
इससे व्यापारियों में गुस्सा और दुविधा थी। सीपीसीसी भी मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। सीपीसीसी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) दिल्ली से स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। जिस पर सीपीसीबी ने यह जानकारी दी।
दानिश अशरफ, मेंबर सेक्रेटरी, सीपीसीसी ने बताया कि मेन्यूफैक्चर्र संशय के कारण स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। जिसके बाद सीपीसीबी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। शहर को स्वच्छ बनाने केलिए अवैध प्लास्टिक बैग पर रोक लगनी जरूरी है। सीपीसीबी से मिली जानकारी मेन्यूफैक्चर्र को भी दे दी गई है। अब आईएसओ प्रमाणित बैक ही मंजूरी के बाद मान्य होंगे।