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चंडीगढ़: मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, महिला कोच के वकील ने किया विरोध
Thu, 14 Sep 2023 12:23 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 14 Sep 2023 12:23 PM IST
सार
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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संदीप सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। मामले की जांच कर रही एसआईटी के साथ ही पीड़ित महिला कोच के वकील की ओर से जमानत का विरोध किया गया। शिकायतकर्ता के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को लेकर मेरिट के आधार पर तथ्यों को पेश करते हुए लिखित जवाब दाखिल किया। जिसमें पीड़ित पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की गई।
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मामले में दाखिल किए गए जवाब और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। मंत्री संदीप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। मामले में 354 और 354-बी गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं।
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चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को धारा 342,354, 354ए ,354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था । इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।
क्या है मामला...
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ी दी थी।