{"_id":"60de1ba78ebc3ebf1f1f29a0","slug":"dc-will-not-be-able-to-go-out-of-district-without-government-permission","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: बिना बताए जिले से बाहर रात गुजार रहे डीसी, सरकार ने कसी नकेल, सीआईडी से मांगी रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा: बिना बताए जिले से बाहर रात गुजार रहे डीसी, सरकार ने कसी नकेल, सीआईडी से मांगी रिपोर्ट
Fri, 02 Jul 2021 04:06 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 02 Jul 2021 04:06 AM IST
सार
हरियाणा में डीसी बिना बताए जिले से बाहर रात गुजार रहे हैं। कुछ चंडीगढ़ में टहलते देखे गए। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। अब बिना अनुमति डीसी जिला छोड़कर किसी भी काम से नहीं जा सकते हैं। इस संबंध में सीआईडी से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा में कई जिलों के डीसी बिना बताए जिले से बाहर रात गुजार रहे हैं। मामला सरकार के संज्ञान में आया तो पता चला कि एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि डीसी महोदय कैंप आफिस से काम करने का बहाना बना कर दोपहर बाद ही हाजिर हुए, जबकि एक दो डीसी रात के समय चंडीगढ़ में टहलते देखे गए। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिली तो मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और सरकार ने आर्डर निकाल दिए। अंदरखाते सीआईडी से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है।
विज्ञापन
बहरहाल सरकार ने पत्र जारी कर कहा है कि डीसी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जिले के बाहर सरकारी या निजी कार्य के लिए नहीं जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के जरिए जिला छोड़ने से पहले डीसी को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव व मंडलायुक्त को जानकारी देनी होगा। इलेकट्रॉनिक तरीकों में ईमेल या एसएमएस शामिल है।
विज्ञापन
कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय के जरिए 1 जुलाई को इस संबंध में सभी डीसी को आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग ने ताजा आदेश से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव व सभी मंडलायुक्तों को अवगत करा दिया है। साथ ही आदेश की प्रति भी भेजी गई है।
विज्ञापन
निलंबन तक का है प्रावधान
एक डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि मान लीजिए रात के समय मुख्यमंत्री का किसी जिले में पहुंच जाएं और डीसी नदारद हो तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार चाहे तो निलंबित भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में तो डिवीजनल कमिश्नर भी बाहर जाता है तो पास वाले जिले के डीएम को लिखित में चार्ज देकर जाता है।
डीसी की अनुपस्थित में कोई घटना घट जाए तो जवाब देना मुश्किल
डीसी की अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी एडीसी की होती है। डीसी, एडीसी और एसडीएम किसी भी जिले को चलाने के लिए रीढ़ का काम करते हैं। ऐसे में डीसी का यह बता कर जाना बहुत जरूरी है कि वह अपने निजी काम से जा रहा है या फिर सरकारी काम से बाहर जा रहा है। यह नियम रात के समय ही नहीं, दिन में भी लागू होता है। जिले में कोई घटना घट जाए तो डीसी सबसे पहले जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वह जिले का प्रमुख है।