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डीसी ने शहर में 60 दिनों तक हथियार चलाने में लगाई पाबंदी, आदेश 12 सितंबर तक लागू

Sat, 11 Jul 2020 01:09 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2020 01:09 AM IST
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DC imposes ban weapons in the city order implemented till September
चंडीगढ़। डिप्टी कमिश्नर ने 60 दिनों तक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। अब लोग शहर में घातक हथियार, भाले, लाठी, तलवारें, चाकू और लोहे की रॉड लेकर घूम नहीं पाएंगे। यह आदेश पुलिस, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उनके लिए वर्दी और परिचय पत्र को अनिवार्य किया गया है।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी सीमा के भीतर हथियार और शस्त्र रखने पर रोक लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ की ओर से अगले 60 दिनों के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन हथियारों का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जोकि शांति भंग करने के साथ ही लोगों की जान के लिए भी खतरा है। ये आदेश 15 जुलाई से 12 सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे।
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