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Punjab News: दिल्ली बम धमाके के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर ने हाईकोर्ट से की प्री-मेच्योर रिहाई की मांग
Wed, 20 Jul 2022 10:37 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 20 Jul 2022 10:37 AM IST
सार
भुल्लर की प्री-मेच्योर रिहाई की याचिका पर अमृतसर जेल अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि दिल्ली में सजा समीक्षा बोर्ड ने भुल्लर की मांग पर सुनवाई टाल दी है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका को आधारहीन बता खारिज करने की अपील की।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
1993 दिल्ली बम धमाके के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसे दिल्ली बम धमाके के मामले में दोषी करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा को चुनौती देते हुए उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने याची को राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली।
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भुल्लर ने बताया कि वह पिछले 27 साल से जेल में है और दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार प्री मेच्योर रिलीज के लिए बिना किसी छूट के 14 वर्ष और छूट के साथ 20 वर्ष जेल में रहना जरूरी है। वह तो इस तय अवधि से कहीं अधिक समय से जेल में है लेकिन उसे रिहा नहीं किया जा रहा है। उसने दया याचिका दाखिल की थी लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। याची ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अपील की है कि उसे हिरासत से छुड़ाने के लिए उचित आदेश जारी करें क्योंकि वह नियमों के तहत प्री मेच्योर रिलीज का हकदार है।
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भुल्लर की प्री-मेच्योर रिहाई की याचिका पर अमृतसर जेल अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि दिल्ली में सजा समीक्षा बोर्ड ने भुल्लर की मांग पर सुनवाई टाल दी है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका को आधारहीन बता खारिज करने की अपील की।
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भुल्लर ने किया सरेंडर, चल रहा इलाज
अमृतसर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि दिल्ली में सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक छह मई 2022 को थी। इस दौरान बोर्ड ने पाया कि भुल्लर पैरोल पर है और उसे 24 मई को सरेंडर करना है। ऐसे में बोर्ड ने उसकी प्री मेच्योर रिलीज की मांग पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट को बताया गया कि भुल्लर सरेंडर कर चुका है और वर्तमान में उसका इलाज अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जेल अधीक्षक ने याचिका को आधारहीन बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है।