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दलेर मेहंदी को पटियाला सेशन कोर्ट से मिली राहत, सजा पर लगी रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 31 Mar 2018 09:56 AM IST
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विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने के दोषी पंजाबी पाप गायक दलेर मेहंदी को शुक्रवार को पटियाला में एडिशनल सेशन जज राजीव कालरा की अदालत ने राहत दे दी। मेहंदी की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील डाली गई थी, जिसे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया और अपील पर फैसला आने पर मेहंदी की सजा पर रोक लगा दी गई। साथ ही मेहंदी को जमानत भी दे दी।
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मेहंदी के वकील बीएस सोढ़ी ने बताया कि मेहंदी ने बुधवार को निचली अदालत की ओर उन्हें कबूतरबाजी के केस में सुनाई दो साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था कि मेहंदी को दी सजा गलत है। इसलिए सजा का फैसला रद्द करके उन्हें बरी किया जाए।
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दलेर मेहंदी की इस अपील को शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने फैसला आने तक मेहंदी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही मेहंदी को 50 हजार के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत भी दे दी है। अब सेशन कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा से विचार करेगी। इसके लिए कोर्ट ने निचली अदालत से केस संबंधी सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
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16 मार्च को सुनाई गई थी दो साल की सजा
पटियाला में जुडीशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने बीती 16 मार्च को करीब 14 साल पुराने इस केस में दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी का दोषी ठहराते हुए दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ मिनटों बाद ही मेहंदी को जमानत मिल गई थी।
क्या था मामला
साल 2003 में थाना सदर पटियाला की पुलिस ने गांव बलवेड़ा के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी, उनके भाई श्मशेर सिंह, ध्यान सिंह, बुलबुल मेहता खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। बख्शीश सिंह ने शिकायत की थी कि दलेर मेहंदी ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 13 लाख रुपये लिए थे, लेकिन बाद में न तो उसे विदेश भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए।
वाहेगुरु का शुकराना अदा करने गुरुद्वारा पहुंचे मेहंदी
अदालत से राहत मिलने के बाद दलेर मेहंदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है और श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। इस कारण वह पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब में माथा टेकने आए हैं।
क्या था मामला
साल 2003 में थाना सदर पटियाला की पुलिस ने गांव बलवेड़ा के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी, उनके भाई श्मशेर सिंह, ध्यान सिंह, बुलबुल मेहता खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। बख्शीश सिंह ने शिकायत की थी कि दलेर मेहंदी ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 13 लाख रुपये लिए थे, लेकिन बाद में न तो उसे विदेश भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए।
वाहेगुरु का शुकराना अदा करने गुरुद्वारा पहुंचे मेहंदी
अदालत से राहत मिलने के बाद दलेर मेहंदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है और श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। इस कारण वह पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब में माथा टेकने आए हैं।