फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Daler Mehndi gets relief from Patiala sessions court in fraud case

दलेर मेहंदी को पटियाला सेशन कोर्ट से मिली राहत, सजा पर लगी रोक

Sat, 31 Mar 2018 09:56 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 31 Mar 2018 09:56 AM IST
विज्ञापन
Daler Mehndi gets relief from Patiala sessions court in fraud case

विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने के दोषी पंजाबी पाप गायक दलेर मेहंदी को शुक्रवार को पटियाला में एडिशनल सेशन जज राजीव कालरा की अदालत ने राहत दे दी। मेहंदी की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील डाली गई थी, जिसे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया और अपील पर फैसला आने पर मेहंदी की सजा पर रोक लगा दी गई। साथ ही मेहंदी को जमानत भी दे दी।

विज्ञापन


मेहंदी के वकील बीएस सोढ़ी ने बताया कि मेहंदी ने बुधवार को निचली अदालत की ओर उन्हें कबूतरबाजी के केस में सुनाई दो साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था कि मेहंदी को दी सजा गलत है। इसलिए सजा का फैसला रद्द करके उन्हें बरी किया जाए।
विज्ञापन


दलेर मेहंदी की इस अपील को शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने फैसला आने तक मेहंदी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही मेहंदी को 50 हजार के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत भी दे दी है। अब सेशन कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा से विचार करेगी। इसके लिए कोर्ट ने निचली अदालत से केस संबंधी सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

16 मार्च को सुनाई गई थी दो साल की सजा

Daler Mehndi gets relief from Patiala sessions court in fraud case
पटियाला में जुडीशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने बीती 16 मार्च को करीब 14 साल पुराने इस केस में दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी का दोषी ठहराते हुए दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ मिनटों बाद ही मेहंदी को जमानत मिल गई थी। 

क्या था मामला
साल 2003 में थाना सदर पटियाला की पुलिस ने गांव बलवेड़ा के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी, उनके भाई श्मशेर सिंह, ध्यान सिंह, बुलबुल मेहता खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। बख्शीश सिंह ने शिकायत की थी कि दलेर मेहंदी ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 13 लाख रुपये लिए थे, लेकिन बाद में न तो उसे विदेश भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए। 

वाहेगुरु का शुकराना अदा करने गुरुद्वारा पहुंचे मेहंदी 
अदालत से राहत मिलने के बाद दलेर मेहंदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है और श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। इस कारण वह पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब में माथा टेकने आए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed