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यो-यो हनी सिंह की याचिका पर सुनवाई स्थगित, केंद्र सरकार ने मांगा समय
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Tue, 26 Jul 2016 12:35 AM IST
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yoyo honey singh
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गायक यो-यो हनी सिंह की ओर से अपने खिलाफ नवांशहर (पंजाब)में दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांग लिया। केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस हरिपाल वर्मा ने मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।
यो-यो हनी सिंह की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। पूछा था कि वह यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर नकेल कसने और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
उल्लेखनीय है कि यो-यो हनी सिंह के खिलाफ नवांशहर थाने में इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि हनी सिंह ने एक अश्लील गीत ...मैं हूं बलात्कारी गाया है और उस गीत को यू-ट्यूब पर अपलोड भी किया गया है। हनी सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि यह गाना उन्होंने नहीं गाया, बल्कि यह गाना किसी और का गया हुआ है।
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यू-ट्यूब पर उनके नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर किसी अन्य व्यक्ति ने गीत को अपलोड कर दिया है। हाईकोर्ट ने आवाज की जांच के लिए गाने की सीडी सीएफएसएल चंडीगढ़ को देते हुए जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल सीएफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है।
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यो-यो हनी सिंह की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। पूछा था कि वह यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर नकेल कसने और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
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उल्लेखनीय है कि यो-यो हनी सिंह के खिलाफ नवांशहर थाने में इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि हनी सिंह ने एक अश्लील गीत ...मैं हूं बलात्कारी गाया है और उस गीत को यू-ट्यूब पर अपलोड भी किया गया है। हनी सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि यह गाना उन्होंने नहीं गाया, बल्कि यह गाना किसी और का गया हुआ है।
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यू-ट्यूब पर उनके नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर किसी अन्य व्यक्ति ने गीत को अपलोड कर दिया है। हाईकोर्ट ने आवाज की जांच के लिए गाने की सीडी सीएफएसएल चंडीगढ़ को देते हुए जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल सीएफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है।