फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   yamunanagar court sentenced life imprisonment to couple in child murder case

प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल किया था 3 साल का भतीजा, अब जेल में कटेगी जिंदगी

Fri, 02 Feb 2018 04:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा) Updated Fri, 02 Feb 2018 04:54 PM IST
विज्ञापन
yamunanagar court sentenced life imprisonment to couple in child murder case
प्रेमी जोड़े को उम्रकैद
महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 3 साल के भतीजे को मारकर जोहड़ में फेंक दिया था। अब उन दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। क्योंकि कोर्ट ने मामले में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना हरियाणा के यमुनानगर की है। छप्पर थाना क्षेत्र के गांव मुंसीबल में तीन साल के भतीजे की हत्या कर जोहड़ में फेंकने वाली उसकी चाची व उसके प्रेमी को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, बीते वर्ष 16 फरवरी को छप्पर के गांव मुसिंबल से साढ़े तीन वर्षीय बच्चे का शव सुबह जोहड़ में मिला था। शव की पहचान गांव के ही प्रिंस के तौर पर हुई थी। मुसिंबल निवासी धर्मवीर ने थाना छप्पर में केस दर्ज कराया था कि 15 फरवरी को उसका बेटा प्रिंस गली में खेल रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी मां बच्चे को गली में देखने गई तो बच्चा नहीं मिला। बाद में मिला तो मृतक की गर्दन पर चोट के निशान थे। तब लोगों ने इस मामले को तांत्रिक क्र्तिया से जोड़कर देखा था।
विज्ञापन


तब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि प्रिंस की हत्या उसकी चाची पूजा व प्रेमी रोहित ने मिलकर की थी। जेठ जेठानी से रंजिश होने पर प्रिंस की चाची ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 15 फरवरी 2017 को उसका गला घोंट की हत्या की थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शव को गांव के जोहड़ में फेंक दिया था। प्रिंस की मां ममता ने पुलिस को बताया था कि उसका अपनी देवरानी पूजा के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था।
विज्ञापन
विज्ञापन


कहासुनी होने के साथ-साथ पूजा उनके साथ मारपीट भी कर चुकी है। इसी कारण उनकी आपस में बनती नहीं थी। करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed