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छेड़छाड़ के दोषी नाबालिग को कोर्ट ने दी अनोखी सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 09 Oct 2015 02:18 PM IST
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नाबालिग लड़की को परेशान करने के मामले में लड़के को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। मामला मोहाली का है। जिला अदालत ने वीरवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़के को दोषी ठहराते हुए आदेश दिए है कि वह छह महीने तक लांडरां-बनूड़ रोड पर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमों के साथ खड़े होकर ट्रैफिक को रैगुलेट करने में सहयोग करेगा।
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साथ ही उसे लोगों को सड़क नियमों के बारे में जागरूक करना होगा। हफ्ते में उसे कम से कम तीस घंटे तक काम करना होगा। यदि नाबालिग अदालत के आदेशों को नहीं मानता है तो उसे एक साल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जानकारी के मुताबिक, यह मामला खरड़ थाने में 18 अक्तूबर 2013 को दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की की मां ने कहा था कि उनकी बेटी खरड़ के एक स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। काफी समय से कोई युवक उनकी बेटी को अलग-अलग नंबरों से फोन करके परेशान कर रहा है।
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वह उनकी बेटी को प्यार करने व विवाह करने की बात कहकर तंग कर रहा था। जानकारी करने पर पता चला कि जिन नंबरों से फोन कॉल आई थी, ग्रीन एनक्लेव दाऊं का है। जब उन्होंने लड़के के बारे में पता किया तो वह नाबालिग निकला। उन्होंने लड़के के परिवार वालों को इस बारे में बताया।
इसके बाद भी लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उलटा उनके बेटे के साथ बदसलूकी की और रास्ते में घेरकर धमकियां दी। थाना सिटी खरड़ पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर नाबालिग लड़के के खिलाफ 354, 341 और 506 के तहत केस दर्ज किया था।
पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी सजा
इससे पहले कार चोरी के मामले में अदालत ने दो नाबालिगों को दोषी करार देते हुए लांडरां चौक पर छह महीने तक ट्रैफिक रैगुलेट करने के आदेश दिए थे। वहीं, हाल में एक कातिलाना हमले में एक नाबालिग को दोषी ठहराते हुए अस्पताल में मरीजों की सेवा के आदेश दिए थे। साथ ही संबंधित थाने के एचएचओ को हर महीने इस संबंध में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।