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बब्बर खालसा से जुड़े तीन आतंकियों को सजा
अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 15 Nov 2013 10:46 AM IST
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जिला अदालत ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित तीन आतंकवादियों को वीरवार को सजा सुनाई है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दर्शन सिंह व जगमोहन सिंह को दस-दस साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि, हरप्रीत सिंह को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
इस मामले में नामजद एक अन्य आरोपी अमरजीत सिंह को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया।
पंजाब पुलिस ने सितंबर-2009 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक नेटवर्क ध्वस्त किया था। पहले दिन दर्शन सिंह और जगमोहन सिंह को फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया गया था। जबकि, उसके अगले ही दिन हरप्रीत सिंह को मोहाली से काबू किया गया था।
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आरोपियों के खिलाफ थाना फेज आठ में परचा दर्ज किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक कार, बब्बर खालसा के लैटर पैड, चिट्ठियां, पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे।
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केस की तफ्तीश के दौरान अमरजीत सिंह को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश में सामने आया था कि इनके बीकेआई प्रमुख वधावा सिंह के संपर्क थे।
ये लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बीकानेर से आरडीएक्स की खेप लाए थे। जगमोहन सिंह व दर्शन सिंह, राष्ट्रीय सिख संगत के प्रधान रुलदा सिंह के पटियाला में हुए कत्ल में भी संलिप्त थे।
इस केस की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी। गौरतलब है कि जिले की ही एक अन्य अदालत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कई अन्य आतंकियों पर दर्ज मामले की भी सुनवाई चल रही है।