फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   terrorist Chaura convicted for Arms Act

आर्म्स एक्ट में आतंकी चौरा की सजा अंडरगोन

Thu, 31 Jul 2014 06:37 PM IST
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 31 Jul 2014 06:37 PM IST
विज्ञापन
terrorist Chaura convicted for Arms Act

आतंकी नारायण सिंह चौरा को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसविंदर सिंह की अदालत ने वीरवार को आर्म्स एक्ट मामले में दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आतंकी चौरा पर पांच सौ रुपये जुर्माना भी किया। इसके साथ ही अदालत ने चौरा की सजा को अंडरगोन कर दिया।

विज्ञापन


मामला फरवरी 2004 का है। बुडै़ल जेल ब्रेक मामले में आतंकियों को भगाने में मदद करने पर पुलिस ने आतंकी नारायण सिंह चौरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस को दिए बयान में चौरा ने माना था कि उसने पिस्टल सेक्टर-51 के जंगल में छिपाया है। चौरा की निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने चौरा के खिलाफ सेक्टर-34 थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करवाया था।
विज्ञापन


जांच में पता चला था कि जो पिस्टल चौरा से बरामद हुआ, वह अमृतसर में संतराम की हत्या में इस्तेमाल हुआ है। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमर सिंह चहल और तेजिंदर सिंह सूदन ने कहा कि पुलिस ने रिमांड हासिल करने के लिए चौरा के खिलाफ झूठा केस बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगले दिन कोर्ट में चौरा ने पुलिस के सामने डिसक्लोजर स्टेटमेंट देने से इंकार कर दिया था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत के आधार पर कोर्ट ने चौरा को दोषी पाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed