{"_id":"5588b5cbbd450add68eb051c44f49731","slug":"terrorist-chaura-convicted-for-arms-act-punishment-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"आर्म्स एक्ट में आतंकी चौरा की सजा अंडरगोन","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
आर्म्स एक्ट में आतंकी चौरा की सजा अंडरगोन
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 31 Jul 2014 06:37 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आतंकी नारायण सिंह चौरा को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसविंदर सिंह की अदालत ने वीरवार को आर्म्स एक्ट मामले में दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आतंकी चौरा पर पांच सौ रुपये जुर्माना भी किया। इसके साथ ही अदालत ने चौरा की सजा को अंडरगोन कर दिया।
विज्ञापन
मामला फरवरी 2004 का है। बुडै़ल जेल ब्रेक मामले में आतंकियों को भगाने में मदद करने पर पुलिस ने आतंकी नारायण सिंह चौरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस को दिए बयान में चौरा ने माना था कि उसने पिस्टल सेक्टर-51 के जंगल में छिपाया है। चौरा की निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने चौरा के खिलाफ सेक्टर-34 थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करवाया था।
विज्ञापन
जांच में पता चला था कि जो पिस्टल चौरा से बरामद हुआ, वह अमृतसर में संतराम की हत्या में इस्तेमाल हुआ है। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमर सिंह चहल और तेजिंदर सिंह सूदन ने कहा कि पुलिस ने रिमांड हासिल करने के लिए चौरा के खिलाफ झूठा केस बनाया।
विज्ञापन
अगले दिन कोर्ट में चौरा ने पुलिस के सामने डिसक्लोजर स्टेटमेंट देने से इंकार कर दिया था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत के आधार पर कोर्ट ने चौरा को दोषी पाया।