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जमीन खरीदने के नाम पर 65.50 लाख की ठगी, 3 पर केस
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Tue, 10 May 2016 07:16 PM IST
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धोखा
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मोहाली पुलिस ने जिला अदालत के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ 56.50 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। केस दर्ज करने की प्रक्रिया मटौर थाने में हुई। आरोपी हरपाल सिंह निवासी लसोई मलेरकोटला, हरनेक सिंह ढोल माजरा लुधियाना व परमजीत सिंह निवासी लसोई मलेरकोटला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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शिकायतकर्ता नंबरदार सुच्चा सिंह निवासी सैनी माजरा प्रेमगढ़ थाना सोहाना ने बताया कि साल 2011-12 में उसकी जमीन आईटी सिटी के लिए गमाडा ने एक्वॉयर की थी। उसने आगे जमीन खरीदने के लिए गांव छोकरां मलेरकोटला में जमीन देखी थी। इसके लिए हरपाल सिंह, रूपिंदर सिंह, जोगिंदर कौर, परमवीर सिंह, अमरजीत सिंह और बलविंदर सिंह के साथ 27 एकड़ जमीन का सौदा हुआ था।
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सुच्चा सिंह ने उक्त व्यक्तियों को दो करोड़ 60 लाख रुपये दे दिए, लेकिन उक्त व्यक्तियों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। इसके बाद सुच्चा सिंह ने इन व्यक्तियों के खिलाफ 24 जून 2012 को थाना सिटी मलेरकोटला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। लेकिन इन व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में 2013 में सुच्चा सिंह के साथ राजीनामा कर लिया। राजीनामे के दौरान अमरजीत सिंह ने बीस लाख का चेक दे दिया। जबकि अन्य व्यक्तियों ने दस एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाने की बात मान ली।
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हरपाल सिंह ने 56 लाख 50 हजार का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। सुच्चा सिंह ने मोहाली की अदालत में 138 के तहत आरोपियों के खिलाफ अर्जी दायर की थी। अदालत में हरपाल सिंह ने परमजीत सिंह और हरनेक सिंह को बतौर गवाह बनाकर एक एफिडेविट दिया था।
एफिडेविट में लिखा था कि उसने सुच्चा सिंह को सारी रकम दे दी है। साथ ही सुच्चा सिंह ने हस्ताक्षर भी किए। जबकि सुच्चा सिंह ने अदालत में कहा कि हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। अदालत के आदेश पर सुच्चा सिंह के साइनों की जांच की गई तो पता चला कि इन आरोपियों ने मिलीभगत कर सुच्चा सिंह के फर्जी साइन करके यह एफिडेविट तैयार किया था।