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रोहतक एसिड अटैक के दो दोषियों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Thu, 25 Dec 2014 01:17 AM IST
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सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल पहले रोहतक में हुए एसिड अटैक के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था जबकि तीसरी आरोपी गीता को अदालत ने बरी कर दिया था।
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रोहतक पुलिस ने 18 जून, 2011 को तीन छात्राओं प्रेरणा, उर्वशी और यशिका पर एसिड फेंकने का मामला दर्ज किया था। तेजाब के कारण तीनों नाबालिग लड़कियों के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्से झुलस गए थे। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।
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पुलिस पूछताछ के दौरान उसने तीनों छात्राओं पर तेजाब फेंकने की बात स्वीकार की थी। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। नवीन एमए की पढ़ाई कर रहा था।
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दो लड़कियां बयान से मुकरीं
हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की। मई 2012 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने सभी पीड़ितों के भी बयान दर्ज किए थे, लेकिन इनमें से दो लड़कियां उर्वशी और यशिका बयान से मुकर गई। प्रेरणा का विदेश में इलाज चल रहा था। उसी ने आरोपियों की पहचान की थी।