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गली में खेल रही बच्ची को उठाकर किया दुष्कर्म, अब भुगतेगा सजा

Fri, 12 Aug 2016 09:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार Updated Fri, 12 Aug 2016 09:48 AM IST
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rape with playing child at hisar case, now accused in jail
child rapist - फोटो : demo

हिसार में अदालत ने 8 साल की एक बच्ची को बंधक बनाने, छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है। 

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने चंडीगढ़ रोड के एक गांव के वहशी युवक कुलदीप को 5 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार दिया था। महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में बीती 31 मार्च को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार चंडीगढ़ रोड के एक गांव में वारदात वाले दिन आठ साल की बच्ची खेल रही थी।
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बच्ची की मां को कुछ देर बाद अपनी बेटी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी थी। इस पर बच्ची की मां साथ वाले घर में पहुंची तो उसकी बेटी के कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। कुलदीप के तन पर कोई कपड़ा नहीं था। वह कपड़े पहन बच्ची की मां को धक्का मारकर फरार हो गया था।
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महिला ने पति को घर आने पर वारदात से अवगत कराया और फिर वह महिला थाना पहुंची थी। महिला ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि पड़ोसी कुलदीप उसकी मासूम बेटी को गली से उठाकर घर ले गया। उसके साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े और गलत हरकतें की।


वह शराब पीए हुए था और उसे धक्का मारकर मौके से फरार हो गया। एएसआई मेवा रानी ने शिकायत के आधार पर नामजद कुलदीप के खिलाफ बंधक बनाकर छेड़छाड़ करने एवं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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