9वीं के छात्र ने किया 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म
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किराएदार की छह वर्षीय बच्ची से बुधवार रात को दुष्कर्म करने वाले नौवीं कक्षा के छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट स्थित न्यू कालोनी वासी पीड़ित बच्ची के पिता ने उक्त मामले की शिकायत पुलिस को की थी, जिसके बाद आरोपी किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता व आरोपी दोनों का एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया है।
पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि उसकी छह वर्षीय लड़की देर शाम को ट्यूशन के लिए गई थी, जबकि शिकायतकर्ता किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो उसकी लड़की रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि मकान मालिक के लड़के ने उसके साथ गलत हरकत की है।
जब वे इसकी शिकायत लेकर आरोपी के घर गए तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और महिलाओं के कपडे़ भी फाड़ दिए। उन्होंने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच अधिकारी एएसआई रमनदीप कौर ने बताया कि लड़की छह वर्षीय है तथा आरोपी दोनों नाबालिग है। दोनों का मेडिकल करवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि गंभीर अवस्था में पीड़ित बच्ची अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि आरोपी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को अदालत के आदेश पर बाल सुधार गृह भेजा गया है।
युवती को अगवा कर रेप, 2 दोषी करार
युवती को अगवा कर दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपियों ने कुरुक्षेत्र से नवंबर 2013 में युवती को अगवा किया था।
जानकारी के अनुसार यह मामला एएसजे पूनज सुनेजा की अदालत में विचाराधीन है और सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी जिला कैथल के गांव कमालपुर मलकीत और कलायत कैथल निवासी दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बताया गया है कि कैथल निवासी युवती को उपरोक्त दोनों आरोपियों ने कुरुक्षेत्र स्थित कृष्णा नगर कालोनी से अगवा किया और फिर उसे पिहोवा रोड कैथल स्थित प्रिंस मोबाइल शॉप के ऊपर बने कमरे में ले गए।
यहां आरोपियों ने युवती के साथ दुराचार किया। पुलिस को दी शिकायत में सारी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद छानबीन करते हुए पुलिस ने मलकीत और दीपक पर 19 नवंबर 2013 को अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को काबू किया और अदालत में पेश किया।
अधिवक्ता सुदेश गर्ग ने बताया कि यह मामला एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत में विचाराधीन है और मलकीत और दीपक पर गैंग रेप और अगवा किए जाने के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं और अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है।