हरियाणाः कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा राम रहीम के सुरक्षाकर्मी, साथी भी हुआ गिरफ्तार
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सिरसा से शिमला भाग रहे गुरमीत राम रहीम के मुख्य सुरक्षाकर्मी चमकौर सिंह को सोमवार को क्राइम ब्रांच ने जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राम रहीम के मुख्य सुरक्षाकर्मी चमकौर सिंह को तीन नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर पंचकूला क्राइम ब्रांच की टीम ने जीरकपुर पटियाला बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच की टीम के इंस्पेक्टर कंवलजीत सिंह, एसआई प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल धनीराम, राजेंद्र सिंह, ड्राइवर लखनवीर ने ट्रैप लगाकार उसे गिरफ्तार किया था।
सोमवार को पंचकूला क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलील में कहा कि आरोपी चमकौर सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर है। इसके अलावा 23 अगस्त को दंगे के दौरान उसने अवैध बारह बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया था। पूछताछ में पता चला कि यह बंदूक को नष्ट कर नहर में फेंक दी गई है। बारह बोर की बंदूक को नष्ट करने में उसके दोस्त गुरदीत सिंह ने उसकी मदद की थी।
पुलिस पूछताछ में पता चला कि बंदूक नष्ट करने का आरोपी गुरदीत सिंह फजिल्का का रहने वाला है। वह भी दंगे के मामले में भगोड़ा है। चमकौर के बयान पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सबूत मिटाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने फजिल्का में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को गुरदीत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। जिला अदालत ने उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गुरदीत सिंह पहले रहा है भगौड़ा
25 अगस्त को पंचकूला में फैली हिंसा में गुरदीत सिंह पर दंगा भड़काने, साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास जैसे संगीन मामले सेक्टर-5 थाने में दर्ज किए गए थे। पंचकूला के डीसीपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि यह इन मामलों में भगोड़ा था। इसकी तलाश की जा रही थी। चमकौर से पूछताछ के बाद इसका पता हमें मिला। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
यह है मामला
आरोपी चमकौर सिंह पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगे थे। आरोपी पर बाबा राम रहीम को कोर्ट परिसर से भगाने की साजिश रचने, हत्या के प्रयास, देशद्रोह और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। जिला फतेहगढ़ निवासी चमकौर सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश कर हथियार बरामद करने और केस से संबंधित कुछ जानकारी जुटाने की दलील देकर रिमांड पर लिया था। चमकौर ने धारा -144 लगने के बाद भी अपना लाइसेंसी हथियार लेकर पंचकूला आया था। दंगे के दौरान उसकी ओर से अवैध हथियार इस्तेमाल किए गए थे। रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने फजिल्का, लुधियाना, जालंधर समेत कई जगह छापेमारी की थी।