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फर्जी एंबुलेंस रैकेट: 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 18 को
ब्यूरो, अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Sun, 17 Jul 2016 01:33 AM IST
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फर्जी एंबुलेंस रैकेट मामले में सेक्टर-11 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सोमवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। शनिवार को अदालत में सुनवाई के दौरान दो आरोपियों विक्की और अश्विनी की जमानत अर्जी का पुलिस ने विरोध किया।
पुलिस ने कहा कि केस की जांच अभी जारी है और आरोपी जमानत पर बाहर आकर इसे प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों आरोपियों की भी जमानत पर सुनवाई सोमवार को होगी। जमानत याचिका दाखिल करने वाले अन्य आरोपियों में शशि कुमार, तीर्थ पाल, गुरकिरपाल, विनोद व अश्विनी शामिल हैं।
दो जून को पीजीआई में एंबुलेंस सेवा देने वाले दो गुटों में मारपीट की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीजीआई में बिना परमिशन के एंबुलेंस चल रही थी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने 12 फर्जी एंबुलेंस जब्त की थी। साथ ही पीजीआई के सात कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने कहा कि केस की जांच अभी जारी है और आरोपी जमानत पर बाहर आकर इसे प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों आरोपियों की भी जमानत पर सुनवाई सोमवार को होगी। जमानत याचिका दाखिल करने वाले अन्य आरोपियों में शशि कुमार, तीर्थ पाल, गुरकिरपाल, विनोद व अश्विनी शामिल हैं।
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दो जून को पीजीआई में एंबुलेंस सेवा देने वाले दो गुटों में मारपीट की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीजीआई में बिना परमिशन के एंबुलेंस चल रही थी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने 12 फर्जी एंबुलेंस जब्त की थी। साथ ही पीजीआई के सात कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया था।
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