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पलसौरा बेबी मर्डर केस में जोड़ी रेप की धाराएं
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 13 Dec 2013 05:58 PM IST
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पलसौरा बेबी मर्डर केस में 16 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे को पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई।
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वीरवार को पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट पर लीगल राय लेने के बाद मामले में दुराचार की धारा 376 और प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फोर सेक्सुअल आफेनश एक्ट जोड़ दी है।
पुलिस ने अभी तक अपहरण और हत्या की धाराओं के तहत ही मामला दर्ज किया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा गांव के लोगों की वेरीफिकेशन करने के बावजूद हत्यारे तक नहीं पहुंच पा रही है।
पलसौरा निवासी ग्यारह वर्षीय बच्ची 27 नवम्बर को घर के बाहर से अपहरण हो गया था। अपहरण होने के बाद परिजनों ने तलाश की।
बच्ची का पता न चलने पर परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज किया था।
एक दिसम्बर की शाम बच्ची का लहूलुहान शव फर्नीचर मार्केट केपास जंगल में बोरी में बंद मिला। पुलिस को बच्ची के गले में प्लास्टिक की रस्सी लिपटी मिली थी और गला दबाने के निशान थे।
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सेक्टर 39 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था।