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मासूम से की थी छेड़छाड़, अब भुगतेगा सजा

Tue, 06 May 2014 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 06 May 2014 12:04 AM IST
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molestation with innocent girl, now convicted

केजी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़, चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने सोमवार को नयागांव निवासी पवन कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत आरोपी को मंगलवार को सजा सुनाएगी।

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नयागांव निवासी ने 19 जनवरी 2013 को सेक्टर 17 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सेक्टर 22 के स्कूल में केजी क्लास में पढ़ती है।

बेटी ने स्कूल से घर वापिस आकर बताया कि स्कूल वैन चालक ने उससे छेड़छाड़ की है। मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने सेक्टर 17 थाना पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 17 थाना पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।
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