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कान्वेंट छात्रा से छेड़छाड़, टीचर पर आरोप तय
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 17 Mar 2015 08:11 AM IST
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कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा से दो साल तक छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के आरोपी टीचर पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपी पंचकूला के सेक्टर-7 निवासी आकाश कुमार उर्फ एरिक के खिलाफ छेड़छाड़, जबरन वसूली और धमकी देने का केस चलेगा। मामले का ट्रायल मंगलवार से शुरू हो जाएगा।
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सोमवार को जिला अदालत में वकीलों के हड़ताल के बावजूद मामले की सुनवाई हुई। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने तय समय में चालान पेश नहीं किया था, इसलिए पिछली सुनवाई में कोर्ट से एरिक को जमानत मिल गई थी मगर बेल बॉंड न भरने की वजह से वह अभी जेल में ही बंद है।
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पिछली पेशी पर जमानत देते हुए कोर्ट ने पुलिस को लापरवाही के लिए लताड़ लगाई थी और एसएसपी को पत्र भी लिखा था। इस पर सेक्टर-36 थाने के एसएचओ और एसआई को लाइन हाजिर और जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था।
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ये था मामला
सेक्टर-नौ स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट के परिजनों ने 9 जनवरी को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को उसके पुराने स्कूल का डांस टीचर आकाश उर्फ एरिक ब्लैकमेल कर रहा है। आरोप था कि आकाश उनकी बेटी से दो साल से छेड़छाड़ कर रहा है।
साथ ही उसे बदनाम करने के लिए उसकी कुछ फोटो सोशल साइट और व्हाट्सअप पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठ चुका है। इस बार पैसे देने से इंकार करने पर वह उनकी बेटी की कुछ फोटो व्हाट्सअप पर लोगों को भेजकर उसे बदनाम किया। इससे उनकी बेटी डिप्रेशन में आ गई थी। इस कारण उन्हें स्कूल तक बदलना पड़ा। आरोपी इसके बाद भी नहीं सुधरा और उनकी बेटी को परेशान करता रहा।
सेक्टर-34 थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नौ जनवरी 2015 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन 60 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कानून के तहत चालान 60 दिन में पेश न करने पर आरोपी की अर्जी मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो गारंटर पेश करने को कहा था। बेल बॉन्ड न भरने और गारंटर न भरने के कारण आरोपी फिलहाल जेल में ही है।