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नाबालिग बच्चे से कुकर्म का प्रयास, दोषी को 10 साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Sat, 30 Apr 2016 11:04 PM IST
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लड़के के साथ कुकर्म
- फोटो : demo pic
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एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म के प्रयास मामले में सेक्टर-24सी निवासी राहुल को दस साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना सुनाया है। उसके खिलाफ कुकर्म के प्रयास समेत प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेंस फ्रॉम सैक्सुअल अफेंसेज (पोक्सो) एक्ट क ी धारा 18 के तहत 17 मार्च, 2015 को सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दर्ज किया था।
शिकायत पीड़ित बच्चे की नानी ने दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका नाती उनके पास रहता है। 6 मार्च को शाम को 5 बजे वह धोबी को कपड़े प्रेस करवाने के लिए गया था। काफी देर बाद वह देर शाम साढ़े 8 बजे वापस आया तो घबराया हुआ था। उसने कई दिन तक कुछ नहीं बताया।
16 मार्च को बच्चे ने बताया कि 6 मार्च को जब वह कपड़े प्रेस करवाने गया तो राहुल और उसका एक साथी उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर चिल्ड्रेन पार्क में नीचे नाले के पास ले गए और नशे की हालत में दोनों ने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की। बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह सुनकर किसी राहगीर ने उसे बचाया। आरोपी उसे धमकाते हुए चले गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर राहुल और दूसरे आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गयाथा। नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया था। वहीं बच्चे के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए थे।
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शिकायत पीड़ित बच्चे की नानी ने दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका नाती उनके पास रहता है। 6 मार्च को शाम को 5 बजे वह धोबी को कपड़े प्रेस करवाने के लिए गया था। काफी देर बाद वह देर शाम साढ़े 8 बजे वापस आया तो घबराया हुआ था। उसने कई दिन तक कुछ नहीं बताया।
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16 मार्च को बच्चे ने बताया कि 6 मार्च को जब वह कपड़े प्रेस करवाने गया तो राहुल और उसका एक साथी उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर चिल्ड्रेन पार्क में नीचे नाले के पास ले गए और नशे की हालत में दोनों ने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की। बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह सुनकर किसी राहगीर ने उसे बचाया। आरोपी उसे धमकाते हुए चले गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर राहुल और दूसरे आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गयाथा। नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया था। वहीं बच्चे के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए थे।
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