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कठुआ गैंगरेप के मास्टर माइंड ने की सुसाइड की कोशिश, पुलिस ने किया मामला दर्ज

Wed, 08 Aug 2018 09:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पठानकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पठानकोट (पंजाब) Updated Wed, 08 Aug 2018 09:41 AM IST
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Master Mind of Kathua case tried suicide
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : DEMO PHOTO
कठुआ दुराचार और हत्या मामले में मंगलवार को 24वें और 25वें गवाह के बयान पर जिरह की गई। जबकि 26वें गवाह के बयान पर बुधवार को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बचाव पक्ष के वकील एके साहनी ने बताया कि कठुआ प्रकरण के मास्टरमाइंड जिसे सांबा पुलिस ने किसी अन्य केस में गिरफ्तार किया था, उसने आत्महत्या की कोशिश की है। इस कोशिश ने उसे सांबा पुलिस की ओर से टॉर्चर किए जाने का इशारा किया है। युवक ने सांबा पुलिस की हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद सांबा पुलिस ने उसके खिलाफ जेएंडके लॉ के मुताबिक धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया है।      
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हीरानगर में भी मास्टरमाइंड के खिलाफ मामला दर्ज      
डिफेंस के एडवोकेट ने बताया कि मास्टरमाइंड गवाह पर हीरानगर पुलिस स्टेशन में धारा 307 सहित 5 धाराओं के तहत केस दर्ज है, जिसमें उसका रिमांड लिया गया था, लेकिन बिना जमानत के छोड़ भी दिया गया। साहनी ने कहा कि नॉन बेलेबल आफेंस सहित 5 धाराओं के साथ मामला दर्ज हुआ। रिमांड भी लिया लेकिन जांच नहीं हुई। इस बारे में पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि इसमें कौन जांच अधिकारी था और इसके लिए स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम क्यों नहीं बिठाई गई? जबकि केस में कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए और अस्पताल में भर्ती रहे। लेकिन पुलिस ने उसे रफा-दफा कर दिया।       
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मास्टरमाइंड ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पिटीशन    

Master Mind of Kathua case tried suicide
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AMAR UJALA
 एके साहनी ने बताया कि कठुआ कांड के मास्टरमाइंड ने सांबा पुलिस के खिलाफ एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। जिसमें उसे बिना अपराध पुलिस कस्टडी में रखने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इसके अलावा इस मास्टरमाइंड गवाह की ओर से झूठा एफिडेविट दिए जाने पर जेएंडके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जो पिटीशन दी गई थी उसका फैसला भी बुधवार को आएगा। 

मास्टरमाइंड के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दाखिल की रिपोर्ट      
साहनी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेघालय हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नेतृत्व में इस गवाह के खिलाफ रिपोर्ट दी है। जिसमें कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट को यह कहकर बेवकूफ बनाया कि वह खुद एक वकील है। जबकि उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई है।
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