फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   life imprisonment for three including wife

अवैध संबंध के लिए प्रेमी संग मिलकर किया था पति का कत्ल, अब मिली है ये सजा

Fri, 19 May 2017 09:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट(पंजाब) Updated Fri, 19 May 2017 09:32 AM IST
विज्ञापन
life imprisonment for three including wife
हत्या के आरोप में 3 को उम्रकैद - फोटो : Demo Pic
फरीदकोट जिला व सेशन जज सतविंदर सिंह की अदालत ने युवक की हत्या करने और शव को राजस्थान नहर में फेंकने के करीब दो साल पुराने मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को दोहरी उम्रकैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 
विज्ञापन


दोषी गांव डग्गोरोमाना निवासी सतवीर कौर, उसके प्रेमी अमृतपाल सिंह उर्फ बब्बू और एक अन्य गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक के खिलाफपुलिस ने सात मार्च 2015 को केस दर्ज किया था। थाना सदर कोटकपूरा पुलिस रिकार्ड के अनुसार बरीवाला (मुक्तसर) के गांव जंडोके निवासी कुलविंदर कौर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई सुखदेव सिंह निवासी गांव डग्गोरोमाना का विवाह सतवीर कौर के साथ हुआ था।
विज्ञापन


शादी के बाद उसकी भाभी का गांव के ही अमृतपाल सिंह बब्बू के साथ संबंध बन गए। कुलविंदर के मुताबिक सुखदेव सिंह अपनी पत्नी सतवीर को इससे रोकता था, लेकिन वह नहीं मानी। 6 मार्च 2015 को सुखदेव घर से लापता हो गया। अगले दिन सुबह उसकी बाइक व चप्पलें गांव फिड्डे कलां के निकट राजस्थान नहर के पास बरामद हुईं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले शराब में नशीली दवा पिलाई फिर की हत्या 

life imprisonment for three including wife
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया था पति का कत्ल - फोटो : Demo Pic
इस मामले में पुलिस ने कुलविंदर कौर के बयान पर सात मार्च को पहले सतवीर कौर व अमृतपाल सिंह बब्बू के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था। फिर चार दिन बाद पलविंदर सिंह ने खुलासा किया कि बब्बू और गुरसेवक सिंह सेवक ने सुखदेव सिंह को उसके सामने नहर में फेंका था। इस पर पुलिस ने आत्महत्या के केस को हत्या के मामले में तबदील कर उसमें गुरसेवक सिंह सेवक का भी नाम शामिल कर लिया। उसी दिन सुखदेव सिंह का शव बरामद हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण दम घुटना बताया गया।

पहले शराब में नशीली दवा पिलाई फिर की हत्या 
पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने साजिश के तहत सुखदेव सिंह को शराब में नशीली दवा पिलाई और बाद में उसकी हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया। इस केस की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अदालत ने मृतक सुखदेव सिंह की पत्नी सतवीर कौर, उसके प्रेमी अमृतपाल सिंह बब्बू और गुरसेवक सिंह सेवक को दोषी करार देते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 120बी के तहत भी उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना और आईपीसी की धारा 201 के तहत दो साल की कैद और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed