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शारीरिक संबंध के आरोप से कोर्ट में पलटी युवती

Tue, 24 Mar 2015 03:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 24 Mar 2015 03:11 PM IST
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girl refused to sexual relation in court

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता के पूर्व में दिए बयान से पलटने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता युवती को बयान बदलने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है।

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इसमें पूछा है कि पहले गंभीर आरोप लगाने के बाद इस तरह बयान बदलने पर क्यों न आपको सजा दी जाए? युवती ने इसका जवाब कोर्ट में दाखिल कर माफी मांग ली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।
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शादी का झांसा देकर युवक ने बनाए थे संबंध
मामला 11 जुलाई 2014 का है। चंडीगढ़ सेक्टर-35 निवासी एक युवती ने सेक्टर-36 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि नवंबर-2011 में कॉलेज में एक युवक से उसकी दोस्ती हुई। बाद में यही दोस्ती प्यार में बदल गई।
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युवक ने उसे अपने माता-पिता से भी मिलवाया और उसके परिजनों से भी अच्छी बातचीत होने लगी। आरोप के अनुसार, शादी का झांसा देकर जनवरी 2012 में युवक ने उससे शारीरिक संबंध बनाए।


2013 में उसकी नौकरी लग गई और वह ट्रेनिंग के लिए चला गया। इस दौरान भी दोनों में बातचीत होती रही, लेकिन बाद में उसने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई थी।

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