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पंजाब के आईजी चीमा की जमानत खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Tue, 30 Sep 2014 02:12 PM IST
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छेड़छाड़ व पुलिस कस्टडी से आरोपी को अगवा करने के मामले में फरार चल रहे पंजाब के सस्पेंड आईजी (आईटी) गौतम चीमा द्वारा जमानत के लिए दायर की गई दोनों याचिकाओं को सोमवार जिला अदालत ने खारिज कर दिया। एडिशनल सेशन जज तरसेम मंगला की अदालत में याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
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वहीं, इसी मामले में नामजद सेना के बर्खास्त अधिकारी अजय चौधरी की जमानत याचिका पर दस अक्तूबर को सुनवाई होगी। अदालत में डीएसपी आलम विजय सिंह, एसएचओ मटौर राजीव कुमार व थाना फेज-1 एसएचओ पवन कुमार भी हाजिर थे। वहीं, मामले की शिकायतकर्ता कालोनाइजर दविंदर गिल की पत्नी क्रिस्पी खैहरा व सुमेध गुलाटी की पत्नी की मनिंदर कौर भी हाजिर रहीं।
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जानकारी के मुताबिक अदालत में दायर की गई याचिका में चीमा ने कहा था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। ऐसा कर उनके सर्विस कैरियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।
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जबकि क्रिस्पी खैहरा कॉलोनाइजर दविंदर गिल की पत्नी हैं। दोनों पर धोखाधड़ी समेत अलग-अलग मामले दर्ज हैं। जबकि सुमेध गुलाटी उसका बिजनेस पार्टनर है। उस पर भी कई मामले दर्ज है।
जिक्रयोग है कि क्रिस्पी खैहरा की शिकायत पर एसपीडी जीएस गरेवाल ने जांच की थी। क्रिस्पी ने शिकायत में कहा था कि 20 मार्च की रात को सेक्टर-70 स्थित उनके घर पर आईजी चीमा व अजय चौधरी नशे में धुत होकर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी महिला मित्र भी थी। जिन्होंने दविंदर गिल को पहले बंधक बनाया।
सुमेध गुलाटी व दविंदर गिल ने पिस्तौल तान दी थी। बाद में क्रिस्पी खैहरा से छेड़छाड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस को चीमा ने यह कहकर वापिस भेजा दिया कि घर का मामला है।
यह था दूसरा मामला
जबकि दूसरे मामले में आरोप है कि गौतम चीमा 26 अगस्त को सुमेध गुलाटी को थाना फेज-1 पुलिस कस्टडी से भगाकर मैक्स अस्पताल ले गया था। बाहर जाकर उससे मारपीट की थी। जिसके बाद फेज-1 थाना में मामला दर्ज हुआ था।