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रेप की शिकायत देने वाली महिला पर ही चलेगा केस

Tue, 18 Feb 2014 12:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 18 Feb 2014 12:04 PM IST
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case against Women false rape case

मोहाली एनआरआई सभा के पूर्व प्रधान समेत उनके परिजनों पर सामूहिक दुष्कर्म, लूट, धमकाने और कैद में रखने के आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला के खिलाफ अदालत में केस चलेगा।

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जिला अदालत ने मामले में सोमवार को पीड़ित महिला पर झूठी गवाही और गलत शिकायत देने की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए। मामले की अगली सुनवाई दस मार्च को होगी।
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यह था मामला
महिला ने सामूहिक दुष्कर्म के अपने एक मामले में पहले नवाब सिंह समेत दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए थे। बाद में पुलिस को दिए बयानों में कहा कि उसे अमरजीत सिंह और अन्य ने ऐसा करने के लिए उसे धमकाया था।
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पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने अमरजीत सिंह और अन्य के खिलाफ वर्ष 2011 में यह केस दर्ज किया था।

पिछले साल 18 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में अमरजीत सिंह विर्क, उनकी पत्नी सुरिंद्र कौर और बेटे गुरजीत सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

इसके बाद अदालत ने पीड़िता के गलत शिकायत देने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेश होने के लिए समन जारी किए थे।

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