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पार्षद कैंथ अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से लापता

Sat, 21 May 2016 10:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Sat, 21 May 2016 10:58 PM IST
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जिला अदालत से भाजपा पार्षद सतीश कैंथ की जमानत याचिका खारिज होने केपांच दिन बाद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। शनिवार को भी पुलिस ने कैंथ की गिरफ्तारी के लिए उनके रिश्तेदारों व अन्य जगहों पर छापेमारी की। लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं हो सकी। पुलिस ने सादी वर्दी में हल्लोमाजरा में पुलिस कर्मी तैनात कर दिए है। अगर कभी कैंथ घर के आसपास नजर आएं  तो उनको गिरफ्तार किया जा सके।
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पुलिस का कहना है कि कैंथ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है लेकिन लोकेशन नही मिल रहा है। कैंथ का फोन भी बंद आ रहा है। 16 मई को सतीश कैंथ,  उनकी पत्नी जसवंत कौर, पिता सोहन लाल की हल्लोमाजरा में विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में जिला अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका  खारिज हो गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध का आरोप है।
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यह है मामला
सतीश कैंथ पर हल्लोमाजरा में बिमला देवी के पांच मरले के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बिमला देवी व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता बीच बीच में प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। जब वह काफी लंबे समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर पूरा मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस मकान पर दो मंजिला मकान बना लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैंथ ने धोखे से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बना लिया। 
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