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करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी मित्तल को जमानत 

Wed, 07 Sep 2016 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Wed, 07 Sep 2016 01:39 AM IST
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जमानत के आदेश - फोटो : amar ujala
बेल्जियम से सस्ते दाम पर हीरे मंगाने के नाम पर 19 करोड़ रुपये की ठगी मामले में मुख्य आरोपी पंचकूला सेक्टर-4 निवासी अशोक मित्तल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई।
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अदालत ने उसे 1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत के आदेश दिए हैं। मित्तल को यूटी पुलिस ने इसी साल अगस्त में सेक्टर-3 स्थित हरियाणा एमएलए हॉस्टल के पास से गिरफ्तार किया था। वह पिछले साल अक्तूबर में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। अशोक व अन्य के खिलाफ यूटी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने संबंधित केस दर्ज किया था। 
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मोहाली निवासी बिजनेसमैन विकास वालिया ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि अशोक मित्तल ने उनसे बेल्जियम से उनके लिए हीरे 25 फीसदी कम कीमत पर दिलाने की बात कही थी। इसके बदले में उन्होंने अशोक मित्तल को 19 करोड़ रुपये दिए थे। पैसे लेने के बाद अशोक मित्तल ने न तो हीरे मंगवाए और न ही पैसे लौटाए। इसके बाद पीड़ित ने यूटी पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने इसी तरह और भी कई लोगों के साथ ठगी की हुई है। 
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विकास वालिया का कहना था कि अदिति और अशोक मित्तल ने स्विट्जरलैंड जाने के लिए वीजा लगवाने के नाम पर उनका पासपोर्ट लिया था। वालिया ने आरोप लगाया कि न तो उनका वीजा लगा और न ही दोनों ने उसका पासपोर्ट वापस किया। इसके अलावा आरोपी मित्तल ने विकास के खिलाफ ही यूटी, पंचकूला और मुरादाबाद में फर्जी केस दर्ज करा दिए थे। ताकि वह उससे अपने पैसे न मांग सके। 
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