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रिश्वत लेने का आरोपी एएसआई दोषी करार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Mar 2014 12:09 PM IST
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जाली नोट का मामला दर्ज करने की धमकी देकर रिश्वत मांगने के आरोपी निलंबित एएसआई देवेंद्र कौशिक पर सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने आरोप तय कर दिए। आरोपी पर भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
मामले के अनुसार 20 मई 2013 को हिमाचल के अमित कुमार सेक्टर-19 के मार्केट में सामान खरीदने गए थे। सामान लेने के बाद अमित ने उसे पांच सौ रुपये दिए थे।
पांच सौ का नोट नकली होने पर दुकानदार ने इसकी शिकायत सेक्टर-19 थाने में की। आरोप है कि इस पर एएसआई देवेंद्र कौशिक ने अमित को धमकी दी कि वह पांच हजार रुपये दे, नहीं तो वह उसके खिलाफ जाली नोट का मामला दर्ज करेगा। इस पर दोनों में 3500 रुपये में बात तय हुई।
बाद में अमित ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। शिकायत सही पाए जाने पर सीबीआई टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एएसआई ने अमित को रुपये लेकर सेक्टर-19 पुलिस स्टेशन बुलाया तो सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उसे रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मामले के अनुसार 20 मई 2013 को हिमाचल के अमित कुमार सेक्टर-19 के मार्केट में सामान खरीदने गए थे। सामान लेने के बाद अमित ने उसे पांच सौ रुपये दिए थे।
पांच सौ का नोट नकली होने पर दुकानदार ने इसकी शिकायत सेक्टर-19 थाने में की। आरोप है कि इस पर एएसआई देवेंद्र कौशिक ने अमित को धमकी दी कि वह पांच हजार रुपये दे, नहीं तो वह उसके खिलाफ जाली नोट का मामला दर्ज करेगा। इस पर दोनों में 3500 रुपये में बात तय हुई।
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बाद में अमित ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। शिकायत सही पाए जाने पर सीबीआई टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एएसआई ने अमित को रुपये लेकर सेक्टर-19 पुलिस स्टेशन बुलाया तो सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उसे रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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