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अपना घर प्रकरण : तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 19 Nov 2013 11:29 AM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 19 Nov 2013 11:29 AM IST
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apna ghar Episode: Three accused's bail plea rejected
सीबीआई की विशेष अदालत से सोमवार को रोहतक के अपना घर प्रकरण के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
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कोर्ट ने रोहतक की पूर्व बाल विकास अधिकारी अंग्रेज कौर हुड्डा, मुख्य आरोपी जसवंती देवी की करीबी रोशनी और रामप्रकाश सैनी को अग्रिम जमानत नहीं दी। सीबीआई ने तीनों को अपना घर प्रकरण की सप्लीमेंटरी चार्जशीट में आरोपी बनाया था, जो 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल की गई थी।

सप्लीमेंटरी चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि अंग्रेज कौर हुड्डा रोहतक की बाल विकास अधिकारी थीं और कई बार शेल्टर होम ‘अपना घर’ का दौरा किया और हमेशा इसे जांच में सही पाया।
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 वहीं, रोशनी ने शेल्टर होम में पैदा हुए एक बच्चे को गायब करने में अहम भूमिका निभाई थी और खुद को उसकी मां बताकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था।
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इसके अलावा रामप्रकाश सैणी इस प्रकरण की मुख्य आरोपी एवं अपना घर की संचालिका जसवंती देवी का करीबी है। शेल्टर होम से उसके घर एक युवती काम करने जाती थी, लेकिन उसके मेहनताना नहीं दिया गया।
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