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चंडीगढ़ः अमेरिकन युवती से गैंगरेप केस में ऑटो चालक पर आरोप तय, दूसरा आरोपी अभी तक फरार है

Wed, 29 Aug 2018 12:47 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 29 Aug 2018 12:47 PM IST
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American Girl Gangrape Case Accused Auto Driver Found Guilty in Chandigarh
rape victim - फोटो : demo photo
अप्रैल 2015 में 24 वर्षीय अमेरिकन युवती से गैंगरेप के मामले में लुधियाना से गिरफ्तार आरोपी ऑटो चालक बलदेव कुमार के खिलाफ विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए है। आरोपी के खिलाफ 17 सितंबर से आईपीसी की धारा 328, 342, 366, 376, 392 और 34 के तहत ट्रायल चलेगा।
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वहीं मामले में दूसरा आरोपी अभी फरार है। मामले में अब तक पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज होने वाले बयान और आरोपी की शिनाख्त परेड (टीआईपी) को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि जिला अदालत से एडीजे कोर्ट पीड़िता के वीडियो कान्फ्रेंसिंग के तहत बयान दर्ज कराने और शिनाख्त परेड की याचिका को मंजूर कर चुकी है लेकिन, निचली अदालत ने दोनों प्रक्रियाएं दूतावास के जरिए कराने की मंजूरी दी थी।
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अदालत के इस आदेश के खिलाफ यूटी पुलिस ने एडीजे कोर्ट में रिवीजन पीटिशन दायर की थी। एडीजे कोर्ट में दायर याचिका में पुलिस की ओर से दलील दी गई थी कि दूतावास के जरिए प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा, जिससे आरोपी को फायदा पहुंच सकता है इसलिए इसे सीधा वीसी के जरिए कराने की मंजूरी दी जाए। पुलिस की दलीलों पर एडीजे कोर्ट ने पुलिस की याचिका को मंजूरी दे चुकी है। हालांकि एडीजे कोर्ट से याचिका मंजूर होने के बावजूद इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को लेटर लिखकर इस संबंध में प्रक्रिया को लेकर आदेश मांगे हैं।
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अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस पीड़िता के 164 के बयान और आरोपी की शिनाख्त परेड करा सकेगी। फिलहाल इस पर अभी पेच फंसा हुआ है।

 

प्राइवेट पर्सन को बनाया गवाह

American Girl Gangrape Case Accused Auto Driver Found Guilty in Chandigarh
rape - फोटो : demo photo
पुलिस ने केस में एक प्राइवेट पर्सन को गवाह बनाया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की ओर से भेजे गए मेल में एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया था। वह उसे चंडीगढ़ आने वाली बस में मिला था। उसी ने उसे ऑटो दिलवाया था लेकिन उसके बाद वह चला गया था। ईमेल में दी गई जानकारी के आधार पर ही पुलिस कुरुक्षेत्र निवासी गगनप्रीत सिंह तक पहुंची थी। पुलिस ने उससे आरोपी ऑटो चालक की पहचान करवाई थी और उसके बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया था।

पीड़िता ने फ्रांस के अस्पताल से भेजा था मेडिकल सर्टिफिकेट
पीड़िता ने पुलिस को फ्रांस के एक अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा था। सर्टिफिकेट फ्रेंच भाषा में था। इसे पुलिस ने यहां डॉक्टरों और ट्रांसलेटर के जरिए ट्रांसलेट करवाया। इसके आधार पर इसकी स्थानीय डॉक्टरों से भी रिपोर्ट बनवाई है। पुलिस ने दोनों मेडिकल और इसकी ट्रांसलेशन भी चालान में पेश की थी।

यह है मामला

American Girl Gangrape Case Accused Auto Driver Found Guilty in Chandigarh
rape - फोटो : demo photo
अप्रैल 2015 में 24 वर्षीय अमेरिकन युवती ने फ्रांस से ईमेल भेजकर तत्कालीन आईजी को मामले की शिकायत की थी। मेल में उसने बताया था कि वह प्राइवेट जॉब करती है और कुछ समय पहले अकेले इंडिया घूमने आई थी। अपने टूर के दौरान वह ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के बाद चंडीगढ़ पहुंची। यहां से उसे फ्रांस जाना था। उसका वीजा एक्सपायर होने में चार दिन बचे थे।

17 अप्रैल की रात पीड़िता होटल जाने के लिए सेक्टर-17 स्थित बस स्टैंड से उसने एक ऑटो हायर किया। ऑटो चालक के साथ कई जगह होटल तलाशने के बाद भी जब उसे होटल में रूम नहीं मिला तो इस बात का फायदा उठाते हुए ऑटो चालक उसे लेकर दोस्त के घर लेकर चला गया।

यहां पीड़िता के अकेले होने और देर रात का फायदा उठाकर ऑटो चालक ने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना के 10 दिन बाद पीड़िता ने आईजी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। इसकी जांच के आधार पर सेक्टर-17 महिला थाना पुलिस ने 14 नवंबर 2015 को इस मामले में केस दर्ज किया।

आईजी को भेजी गई इस शिकायत में पीड़िता ने उस ऑटो का आधा अधूरा नंबर भी बताया था, जिसमें आरोपी उसे अपने साथ लेकर गया था। जांच के बाद पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को आरोपी बलदेव कुमार को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है।
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