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बेटी की आबरू लूटने वाले को 20 साल कैद

Wed, 06 Aug 2014 06:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 06 Aug 2014 06:54 PM IST
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20 years imprisonment to rapist father

कजेहड़ी निवासी 13 वर्षीय नाबालिग की मां किसी काम से उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव गई हुई थी। तीन जनवरी 2014 को सौतेले पिता ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया।

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इसके बाद से नाबालिग परेशान रहने लगी। पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उससे उसकी उदासी के बारे में पूछा तो उसने सारी घटना के बारे में बता दिया।

इसके बाद उसकी सहेली ने 100 नंबर पर फोन कर घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग के बयान दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया।

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20 साल की सजा साथ में 50 हजार जुर्माना भी

20 years imprisonment to rapist father

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसके सौतेले पिता ने तीन से लेकर पांच जनवरी तक तीन दिन उससे दुराचार किया। मेडिकल में दुराचार की पुष्टि होने के बाद सेक्टर-36 थाना पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ दुराचार और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कजेहड़ी निवासी सौतेले पिता को बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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