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जिले में 272 शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं निरस्त

Tue, 18 Dec 2018 01:53 AM IST
Updated Tue, 18 Dec 2018 01:53 AM IST
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जिले में 272 शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं निरस्त
जिले में 272 शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं निरस्त
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- यूआईएन नंबर अभी तक नहीं लिया है शस्त्र धारकों ने
- डीसीपी ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर जारी किए आदेश
- शस्त्र धारकों को लेना होगा शस्त्र का यूआईएन नंबर

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जिले में 272 शस्त्र लाइसेंस धारकों ने अगर विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) नंबर नहीं लिया है, तो इस तरह के हालात में उनके शस्त्र अवैध घोषित किए जा सकते हैं। इसके बाद शस्त्र धारक पर लाइसेंस निरस्त होने की कार्रवाई पुलिस विभाग और प्रशासन कर सकता है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश गृह मंत्रालय की गाइड लाइन पर जारी किए गए हैं।
पंचकूला पुलिस उपायुक्त ने यह निर्देश देते हए कहा कि यूआईएन नंबर से आनलाइन शस्त्र की जानकारी रहेगी। अभी तक जिले के सभी शस्त्र की जानकारी ऑनलाइन नहीं हो पाई है। क्योंकि लोगों ने अपने शस्त्र के यूआईएन नंबर नहीं लिए हैं। अगर वे 31 मार्च तक यूआईएन नंबर शस्त्र का नहीं लेंगे तो हम उनके शस्त्र निरस्त कर देंगे।
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पंचकूला जिले में मार्च 2018 तक 2060 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। इसमें 1778 लोगों ने अपने शस्त्र का यूआईएन नंबर लिया है। यह यूआईएन नंबर ऑनलाइन भी है। वहीं जिले में बरवाला, रायपुररानी सहित अन्य गांवों और शहरी क्षेत्र के अभी तक 272 लोगों ने यूआईईडी नंबर नहीं लिया है। इसमें पिस्टल, बंदूक, राइफल के यूआईईडी नंबर नहीं लिए गए हैं। गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन के आधार पर पंचकूला के डीसीपी कमलदीप गोयल ने निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि सभी शस्त्र धारकों को यूआईएन नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए लोगों को अप्लाई करना होगा। जो ास्त्र धारक किसी प्रकार की यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करने में कोताही बरतेंगे उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोताही बरतने पर जेल की सजा भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि शस्त्र के रिकार्ड सभी जिलों में ऑनलाइन होंगे। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार से लाइसेंसी शस्त्र का गलत काम में इस्तेमाल न हो।
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