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दुष्कर्मी पिता को उम्रकैद : पांच साल की बच्ची से की थी दरिंदगी, कोर्ट ने कहा- अपने गलत काम करेंगे तो बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी

Thu, 01 Apr 2021 07:10 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 01 Apr 2021 07:10 PM IST
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Court sentenced to life imprisonment for father convicted of misdeed
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पांच साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि जब अपने ही गलत काम करेंगे तो बच्चियां कहां सुरक्षित महसूस करेंगी। दोषी ने अपनी हवस के लिए मासूम बच्ची को ऐसा जख्म दिया जो उसे ताउम्र याद रहेगा। यह गंभीर अपराध है और कठोर सजा से ही समाज में कड़ा संदेश जाएगा। कोर्ट ने 26 मार्च को सौतेले पिता को दोषी करार दिया था। 
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पुलिस के मुताबिक 31 सितंबर 2018 की रात को दोषी का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। रात को जब पत्नी व बच्ची सो गई तो आरोपी वहां पहुंच गया। वह बच्ची को उठाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस के मुताबिक दोषी करीब 10 साल से पत्नी व बच्चों के साथ यमुनानगर में रहता है।
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आसपास के लोगों ने जब बच्ची को बदहवास हालत में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में आरोपी ने खुद ही पुलिस को अज्ञात के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज करवाया। उसने अपनी शिकायत में उसके एक बेटा और एक बेटी है।


करीब 10 बजे खाना खाकर वे सो गए थे। आधी रात को उसकी बेटी लापता मिली थी। एक घंटे तक वे तलाश करते रहे। इसके बाद बच्ची प्लेटफार्म नंबर दो पर खून से लथपथ हालत में रोते हुए मिली थी। हालांकि जीआरपी को शुरू से ही बच्ची के सौतेले पिता पर शक था, क्योंकि वह बार-बार अपने बयान बदल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी ने डिटेक्टिव स्टाफ को जांच के आदेश दिए। जब पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूल कर दिया।

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