फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   court rejected gurmeet ram rahim petition in sadhvi sexual harassment case

साध्वी यौन शोषणः अदालत ने खारिज की डेरा प्रमुख की याचिका

Tue, 18 Oct 2016 08:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 18 Oct 2016 08:29 PM IST
विज्ञापन
court rejected gurmeet ram rahim petition in sadhvi sexual harassment case
गुरमीत राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो
साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने पीड़िताओं के बयानों की कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए याचिका दायर की थी। बचाव पक्ष ने याचिका में कहा था कि वर्ष 2003 में पीड़िताओं ने जो बयान दर्ज करवाए थे उनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए।
विज्ञापन


इस मामले में सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कापी देने से इनकार कर दिया था। बचाव पक्ष ने इसलिए कापी की मांग की थी क्योंकि उसका कहना था कि वर्ष 2003 में पीड़िताओं ने रेप की बात नहीं की थी। वीरवार को अदालत के समक्ष बयान में इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष गवाही दी थी और दावा किया कि कथित रेप पीड़िताओं ने वर्ष 2003 में रेप के आरोप नहीं लगाए थे।
विज्ञापन


पूर्व जांच अधिकारी केएल रैना इस मामले में दूसरे जांच अधिकारी थे। वर्ष 2003 में वह डीएसपी थे और 6 माह के लिए उन्होंने मामले की जांच की थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में वह सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2006 में दोनों पीड़िताओं के बयानों को एक अन्य जांच अधिकारी ने दर्ज करने के बाद डेरा प्रमुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। डेरा प्रमुख के आवेदन पर उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रैना को अदालत में गवाही के लिए बुलाने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed