नरेंद्र मोदी, आरती मेहरा को कोर्ट नोटिस जारी
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भाजपा की भारत विजय रैली के दौरान चंडीगढ़ प्रदेश प्रभारी आरती मेहरा द्वारा महात्मा गांधी का अपमान करने के मामले में जिला अदालत में दायर अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिला अदालत ने इस मामले में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से एक दिन पहले 9 अप्रैल को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
भारत विजय रैली में दिया था विवादित बयान
इस मामले में पिछले मंगलवार को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक वकील ने सिविल जज सुखदा प्रीतम की अदालत में अर्जी दायर की। भाजपा उम्मीदवार किरण खेर के समर्थन में 29 मार्च को सेक्टर-34 प्रदर्शनी मैदान में भारत विजय रैली का आयोजन किया गया था। याचिकाकर्ता ने रैली के दौरान आरती मेहरा द्वारा कहे गए स्लोगन ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी’ को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की मांग की है।
कांग्रेस भी कर चुकी है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत
चंडीगढ़ टैरीटोरियल कांग्रेस कमेटी (सीटीसीसी) भी रैली के बाद भाजपा की रैली में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और चंडीगढ़ की प्रभारी आरती मेहरा के बयानों की शिकायत यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर चुकी है लेकिन प्रशासन की ओर से अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है।
गलत टिप्पणी और राष्ट्रपिता का अपमान
नरेंद्र मोदी के भाषण में कांग्रेस के उम्मीदवार पवन कुमार बंसल पर गलत टिप्पणी करने की शिकायत की गई है, तो वहीं मेहरा के खिलाफ राष्ट्रपिता का अपमान करने की शिकायत की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष डीडी जिंदल की ओर से भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि मोदी ने बंसल के खिलाफ झूठे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसे में मोदी और मंच पर बैठे अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदल ने यह शिकायत सेक्टर-34 पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई है।