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बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, अदालत ने जारी किया समन, पेश होने के आदेश

Fri, 03 Mar 2017 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Fri, 03 Mar 2017 09:28 AM IST
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court issued summons to baba ramdev, haryana news
बाबा रामदेव - फोटो : File Photo
अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ सद्भावना सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए जाने पर दो धाराओं में समन जारी किया है। एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने किसी जाति विशेष को धमकी देना और खुले तौर पर धमकी देने की धाराओं में समन जारी कर रामदेव को 29 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये हैं।  इन धाराओं में रामदेव को जमानत करवानी ही होगी। अगर उसी दिन जमानत नहीं करवाई तो उन्हें जेल जाना होगा।
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शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बतरा के वकील ओपी चुघ ने रामदेव के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने दो धाराओं में रामदेव को समन जारी कर दिये, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण देशद्रोह की धारा में समन जारी नहीं किया। चुघ का कहना है कि समन जारी होने के बाद रामदेव को जमानत करवानी पड़ेगी। 
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यह है मामला

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बाबा रामदेव - फोटो : File Photo
अप्रैल 2016 में रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में बाबा रामदेव ने कहा था कि कानून नहीं होता तो वे भारत माता की जय नहीं बोलने वालों का सिर काट देते। इस मामले में कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने एसपी को शिकायत देकर मांग की थी कि रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए।

सुनवाई नहीं होने के कारण बतरा ने कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने एसपी को जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। 23 मई 2016 को हुई सुनवाई में डीएसपी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। अगली सुनवाई 3 जून 2016 को तय की गई थी। तीन जून को भी एसपी रिपोर्ट लेकर पेश नहीं हुए। उनकी जगह एक पुलिस कर्मी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 और 506 में रामदेव के खिलाफ समन जारी कर उन्हें आरोपी बनाया है। अगली पेशी में रामदेव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिये हैं।
ओपी चुघ, शिकायत कर्ता के वकील
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