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चरखी दादरीः कोरोना फंड को लेकर प्रशासन के खिलाफ फेसबुक पर डालीं दो पोस्ट, मामला दर्ज
Fri, 03 Apr 2020 03:39 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चरखी दादरी
अमर उजाला, चरखी दादरी
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 03 Apr 2020 03:39 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रशासन की हिदायतों के बावजूद कोविड-19 को लेकर बिना पुष्टि के फेसबुक पर पोस्ट करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोपी ने एक नहीं बल्कि दो पोस्ट कीं और इनमें प्रशासन पर कोरोना रिलीफ फंड हजम करने के कथित आरोप लगाए। इस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने मामले की शिकायत सिटी थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र बंसल के खिलाफ 188 और 505-बी आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया।
कोरोना को लेकर पोस्ट डालने पर जिले में यह तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन ने हिदायत जारी कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर पोस्ट न डाले या कोई सूचना आगे फॉरवर्ड न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र बंसल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी।
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कोरोना को लेकर पोस्ट डालने पर जिले में यह तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन ने हिदायत जारी कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर पोस्ट न डाले या कोई सूचना आगे फॉरवर्ड न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र बंसल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी।
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केंद्र सरकार की हिदायतों को नजरअंदाज किया
तहसीलदार अजय कुमार ने सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नरेंद्र बंसल ने फेसबुक से दो पोस्ट डालीं। दोनों पोस्ट में उसने जिला प्रशासन पर कोरोना रिलीफ फंड हजम करने के आरोप लगाए। तहसीलदार ने बताया कि विश्व मे कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। इस संबंध मे भारत सरकार आए दिन यह हिदायत दे रही है कि कोई भी नागरिक सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर कोई भी खबर या सूचना बगैर किसी अधिकारिक पुष्टि के पोस्ट न करें।
सरकार और प्रशासन की हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र बंसल ने पोस्ट डालकर लोगों को बहकाने का प्रयास किया। प्रशासन की गलत छवि लोगों के सामने बनाई। इसके चलते सिटी थाना पुलिस ने नरेंद्र बंसल के खिलाफ 188 आईपीसी और 505-बी सहित आपदा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 व 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
सरकार और प्रशासन की हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र बंसल ने पोस्ट डालकर लोगों को बहकाने का प्रयास किया। प्रशासन की गलत छवि लोगों के सामने बनाई। इसके चलते सिटी थाना पुलिस ने नरेंद्र बंसल के खिलाफ 188 आईपीसी और 505-बी सहित आपदा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 व 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।