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सावधानः अब कार में आ-जा सकेंगे सिर्फ दो लोग, और भी कई नियम, पढ़ें मंत्रालय की गाइडलाइन

Sat, 18 Apr 2020 12:51 PM IST
खुशबू गोयल अमित गुप्ता, चंडीगढ़
अमित गुप्ता, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 18 Apr 2020 12:51 PM IST
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Coronavirus, Lockdown, Curfew, Indian Home Ministry Guideliness Regarding Travelling and Social Distancing
सांकेतिक तस्वीर
कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैलने के बावजूद ज्यादातर लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस नया नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। नए नियम के मुताबिक, अब कार में चालक समेत दो व्यक्ति ही आ-जा सकेंगे। वहीं दो पहिया वाहन पर सिर्फ चालक आ-जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस नए नियम को 20 अप्रैल को लागू कर दिया जाएगा।
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फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर शहर में 40 दिनों का कर्फ्यू है। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (एमएचए) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अब अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई है। 20 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
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चालक के साथ नहीं पिछली सीट पर ही बैठें
नए नियमों के मुताबिक, बाइक या स्कूटर पर सिर्फ एक और सभी चार पहिया वाहनों में चालक समेत दूसरा व्यक्ति पिछली सीट पर ही बैठ सकता है। अगर कार में चालक के साथ वाली सीट या फिर दो से अधिक व्यक्ति पाए गए तो पुलिस कार्रवाई के साथ चालान कर वाहन को इंपाउंड कर सकती है। इस नए नियम के लागू होने के बाद सड़कों पर कम वाहन ही दिखने की उम्मीद है।
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4500 वाहन हो चुके हैं जब्त

कर्फ्यू के दौरान नियमों के उल्लंघन में ट्रैफिक और थाना पुलिस अब तक 4500 से ज्यादा वाहनों को इंपाउंड कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा ईस्ट और साउथ डिवीजन के अंतर्गत वाहन इंपाउंड हुए हैं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस मुस्तैदी से सभी नाकों पर वाहनों की चेकिंग कर रही है।

चार दिन बाद छूटेंगे जब्त वाहन
बता दें कि हाल ही में पुलिस ने एक आर्डर जारी किया था। इसमें जब्त गाड़ियों को 4 दिन के बाद ही सेक्टर 29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन से छोड़ने की बात कही गई थी। वहीं, पहले दूसरे दिन ही जब्त गाड़ियों को छुड़वाया जा सकता था। नए नियम का उद्देश्य है कि बिना वजह सड़कों पर वाहन दौड़ाने वाले चालकों पर रोक लग सके।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (एमएचए) की नई गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी चल रही है। तैयारी पूरी होने के बाद 20 अप्रैल तक लागू कर दिया जाएगा।  
- कृष्ण केवल, डीएसपी एडमिन ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़
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