पंजाब में 31 मार्च तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी, आगे भी बढ़ाई जा सकती मियाद
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कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है। राजस्थान के बाद पंजाब में भी सरकार ने लॉक डाउन का आदेश दे दिया है। लॉकडाउन का आदेश देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। पिछले कई हफ्तों में पंजाब में विदेश से भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये सभी लोग छिप गए हैं।
सरकार के लिए विदेश से लौटे ये लोग सिरदर्द बन चुके हैं। पूरा प्रशासन इन्हें ट्रैस करने में जुटा हुआ है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आपाकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। खाने-पीने और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि लॉकडाउन 31 मार्च के बाद भी बढ़ाया जा सकता है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच की इजाजत देने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में यह तेज और सटीक परीक्षण हथियार साबित होगा। कैप्टन ने आईसीएमआर से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के जांच के लिए एक वायरोलॉजी लैब को भी मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
Punjab CM Captain Amarinder Singh has ordered complete lockdown in the state, in wake of #Coronavirus: Public Relations (PR) Senior Official, Punjab Government pic.twitter.com/qK7raGknsd
— ANI (@ANI) March 22, 2020
इन चीजों पर नहीं रहेगी पाबंदी
पंजाब में लॉक डाउन के दौरान खाने-पीने और मेडिकल पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं बिजली, पानी की पूरी सप्लाई भी जारी रहेगी। बता दें कि पंजाब के सात जिलों के डीसी ने जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च तक लॉक डाउन का आदेश दिया था। हालांकि इसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 31 मार्च तक बढ़ाकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है।
पंजाब में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13 हुई
पंजाब में कोरोना वायरस के चलते जिस एक व्यक्ति की बीते दिनों मौत हुई थी, उसके छह परिजन और एक रिश्तेदार भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। शनिवार 21 मार्च तक राज्य में कोरोना के कुल 13 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं।सरकार की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को 40 संदिग्ध पीड़ितों को अस्पताल में दाखिल किया गया जबकि 27 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 181 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 141 लोगों की जांच के नतीजे निगेटिव पाए गए हैं। जिन 13 लोगों के नतीजे पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से एक इटली निवासी है, जिसे अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैक करने के बाद जीएमसी अमृतसर में भर्ती कराया गया था और उसकी हालत स्थिर है।
दूसरा केस एसबीएस नगर का है, जहां 70 वर्षीय रोगी इटली से जर्मनी होते हुए दिल्ली पहुंचा था। उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन जांच में वह कोरोना से पीड़ित पाया गया। डॉक्टरों की कड़ी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। संपर्क में आए उसके परिजनों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें मृतक के तीन बेटे, एक बेटी, एक बहू और एक पोती के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।
इनके अलावा मृतक का होशियारपुर निवासी एक रिश्तेदार का सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी लोगों को अस्पताल में कड़ी निगरानी में रखा गया है जहां इनकी हालत स्थिर है। इन मामलों के अलावा, मोहाली की 69 साल की महिला और उसकी 74 वर्षीय बहन भी पॉजिटिव पाई गई है। इनके साथ इनकी एक महिला कर्मचारी भी पॉजिटिव करार दी गई है।
एक अन्य केस 42 साल के पुरुष का है जो मोहाली का रहने वाला है और 12 मार्च को लंदन से दिल्ली आया था। पॉजिटिव मिले सभी के करीबियों को भी एकांतवास और निगरानी में रखा गया है। उनके सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं।
पंजाब के सरकारी दफ्तरों में 19 अप्रैल तक आधा स्टाफ ही करेगा काम
कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग पर रोक लगाने के बाद अब तय किया है कि दफ्तरों में एक समय में ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी के 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर आएंगे। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की हिफाजत के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत अब एक समय में ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी के 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर आएंगे और 15 दिन बाद ये कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर रहकर काम करेंगे। बाकी 50 फीसदी कर्मचारी अगले 15 दिन ड्यूटी पर ऑफिस आएंगे। यह रोटेशन 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। सभी विभाग प्रमुख यह यकीनी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पहला पखवाड़ा 23 मार्च से 5 अप्रैल तक और दूसरा पखवाड़ा 6 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगा। इसके अलावा दफ्तर आने और जाने के समय में भी परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी सुबह 9 से शाम 5 बजे, कुछ अन्य कर्मचारी सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और बाकी कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 6 तक दफ्तर में रहेंगे।
इन कर्मचारियों पर नहीं लागू होंगे यह नियम
कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी रोटेशन का नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित हैं या कोविड-19 की रोकथाम में जुटे हैं। ऐसे कर्मचारियों में पुलिस, होमगार्ड, जेल स्टाफ, जिला अटार्नी, अदालतें, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग, आईसीडीएस, ट्रांसपोर्ट, मंडी बोर्ड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और बिजली विभाग शामिल हैं।
कोरोना पर मोबाइल एप तैयार
प्रशासनिक सुधार विभाग में कोरोना वायरस बारे एक मोबाइल एप तैयार किया है जो लोगों को वायरस के प्रति जागरूक करने के अलावा रोकथाम के तरीके, टेस्ट और अस्पतालों की जानकारी मुहैया कराएगा। यह एप पंजाब के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है।