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Chandigarh News: मोबाइल स्नैचिंग के मामले में दोषी को 5 साल की सजा

Wed, 01 Oct 2025 12:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 12:40 AM IST
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Convict sentenced to 5 years in jail for mobile snatching

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में रामदरबार फेस-2 निवासी आरोपी सुनील को 5 साल की सजा और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान अदालत ने कहा कि यह अपराध आम आदमी के मन में भय और आघात पैदा करता है खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में।
अदालत ने टिप्पणी की कि झपटमारी और स्नैचिंग की घटनाएं लगभग रोज सामने आ रही हैं। ये सड़क पर होने वाले बड़े अपराध में से एक है। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी किसी रियायत का हकदार नहीं है।
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मामला 19 अप्रैल 2022 का है। पीड़ित कुलविंदर लाल हल्लोमाजरा ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल 2022 की रात करीब 10:05 बजे वह रामदरबार स्थित लाली ढाबा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान दो युवक आए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। एक ने उनका हाथ पकड़ा जबकि दूसरे ने मोबाइल झपट लिया। पुलिस ने पीड़ित की निशानदेही पर आरोपी सुनील और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर छीना गया मोबाइल बरामद किया।
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