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उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश, कंपनी लौटाए मोबाइल की कीमत

Sat, 09 Apr 2016 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 09 Apr 2016 01:33 AM IST
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consumer forum order, company give returned mobile price
उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics

मोबाइल की खराबी ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी माना है। उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 21 हजार पांच सौ रुपये मोबाइल की कीमत के अलावा पांच हजार रुपये मुआवजा और ढाई हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।

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आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजन देवान ने सुनवाई के बाद दिया है।
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प्रवीण सैनी निवासी 24 डी चंडीगढ़ ने सेक्टर-22 बी स्थित मेसर्स सिटी पोर्टट्रेट्स एंड कलर लैब, सेक्टर-34 स्थित मेसर्स टेक्नो केयर और नई दिल्ली स्थित मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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सैनी ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सोनी एक्सपीरिया मोड एम 4 मोबाइल 10 जुलाई 2015 को 21 हजार पांच सौ रुपये में खरीदा। खरीदने के कुछ ही दिनों के बाद उसमें खराबी आ गई। इसे ठीक कराने के लिए टेकभनो केयर में ले गए। मोबाइल की खराबी ठीक नहीं हुई। दूसरे पक्षों ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।

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