{"_id":"65d279080897d7daba0b13fa","slug":"consumer-commission-imposed-a-fine-of-fifteen-thousand-rupees-on-a-famous-salon-of-the-city-chandigarh-news-c-16-pkl1043-355822-2024-02-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: शहर के नामी सैलून पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया पंद्रह हजार का हर्जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: शहर के नामी सैलून पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया पंद्रह हजार का हर्जाना
विज्ञापन
चंडीगढ़। सेक्टर-9सी स्थित नामी सैलून हेयर मास्टर को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए उपभोक्ता आयोग ने 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। सेक्टर-27डी में रहने वाली महिला आरुषि लांबा ने सैलून में मेकअप के लिए पांच हजार रुपये एडवांस में दिए थे। इसके बावजूद सैलून की तरफ से न तो उनका मेकअप किया गया और न ही रुपये लौटाए गए। इस पर आयोग ने सैलून संचालक को आदेश दिया कि वह महिला के पैसे लौटाए। आयोग को दी शिकायत में आरुषि लांबा ने बताया कि आठ जून 2022 को उनके चचेरे बहन की सगाई समारोह था। इसके लिए उन्होंने हेयर मास्टर सैलून में अपना मेकअप करवाने के लिए 26 मई 2022 को पांच हजार रुपये एडवांस दिए थे। मेकअप की कुल लागत 20 हजार रुपये थी। हालांकि किसी वजह से सगाई समारोह रद्द हो गया। ऐसे में आरुषि लांबा ने एक सप्ताह पहले सैलून को उनके मेकअप की बुकिंग रद्द करने के लिए कहा। सैलून की तरफ से शिकायतकर्ता को कहा गया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह मेकअप के लिए अप्वाइंटमेंट ले सकती हैं और उनके एडवांस में दिए गए पांच हजार रुपये उसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे।
शिकायतकर्ता ने जनवरी 2023 में भी सैलून से एडवांस दी गई राशि की पुष्टि की। इसके बाद 13 जून 2023 को जब शिकायतकर्ता ने सैलून से संपर्क किया तो उन्हें कहा गया कि उनकी एडवांस राशि पर उन्हें मेकअप की सुविधा नहीं दी जा सकती और न ही राशि वापस होगी। इस पर शिकायतकर्ता ने सैलून को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सैलून के खिलाफ आयोग को शिकायत दी।
वहीं, शिकायत का जवाब देने के लिए सैलून की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर आयोग ने उसे एक्स पार्टी करार देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने जनवरी 2023 में भी सैलून से एडवांस दी गई राशि की पुष्टि की। इसके बाद 13 जून 2023 को जब शिकायतकर्ता ने सैलून से संपर्क किया तो उन्हें कहा गया कि उनकी एडवांस राशि पर उन्हें मेकअप की सुविधा नहीं दी जा सकती और न ही राशि वापस होगी। इस पर शिकायतकर्ता ने सैलून को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सैलून के खिलाफ आयोग को शिकायत दी।
विज्ञापन
वहीं, शिकायत का जवाब देने के लिए सैलून की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर आयोग ने उसे एक्स पार्टी करार देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन