{"_id":"3f6fe7393dd0178199a6846c24a1c0b9","slug":"consumer-column-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 13 May 2014 02:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रश्न- क्या कई उपभोक्ता मिलकर एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं?
विज्ञापन
राजीव कक्कड़, चंडीगढ़
उत्तर- हां, एक ही शिकायत के लिए कई उपभोक्ता एक साथ ही कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। इसमें इश्यू एक ही होना चाहिए। ऐसे मामले में एक याचिका बनेगी और उसमें सभी उपभोक्ताओं का नाम होगा। इस याचिका में तथ्य और हालात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक ही प्रकार की शिकायत की जा सकेगी।
प्रश्न- क्या मैं कामर्शियल उद्देश्य के लिए लाए गए प्रोडक्ट और सामान के लिए कंज्यूमर फोरम में जा सकता हूं?
रोहित जोशी, चंडीगढ़
उत्तर- नहीं, कंज्यूमर कोर्ट का उद्देश्य व्यक्ति के खुद के उपयोग के लिए ली जाने वाली वस्तुओं और उनकी आजीविका में काम आने वाली वस्तुओं या सेवाओं में होने वाली गड़बड़ियों से राहत देना है। जो लोग कामर्शियल उद्देश्य के लिए वस्तुओं को लेते हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है।
विज्ञापन
प्रश्न- क्या मैं अपना मामला कंज्यूमर फोरम में खुद डिफेंड कर सकता हूं?
सुशील शर्मा, पंचकूला
उत्तर- हां, कंज्यूमर कोर्ट में जरूरी नहीं है कि कोई वकील ही आपका मामला डिफेंड करे। यह भी जरूरी नहीं कि आप वकील की सलाह लें। कोर्ट के अनुसार पार्टी किसी भी व्यक्ति को अपने मामले की जिरह करने के लिए खड़ा कर सकती है। इसके माध्यम से गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है।
विज्ञापन