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Chandigarh News: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संगरूर अदालत में तलब, समन जारी
Mon, 15 May 2023 05:01 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Mon, 15 May 2023 05:01 PM IST
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10 जुलाई को संगरूर अदालत में पेशी, कर्नाटक चुनाव दौरान हिंदू संगठन के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
संवाद न्यूज एजेंसी
संगरूर। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव दौरान हिंदू संगठन बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर संगरूर अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी कर 10 जुलाई को संगरूर अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान याचिकाकर्ता बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज ने बताया कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की। साथ ही चुनाव जीतने के बाद हिंदू संगठन पर प्रतिबंधित लगाने का वादा किया। जिसका उल्लेख कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर किया है। जिसके बाद उन्होंने संगरूर अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन के खिलाफ टिप्पणी करने पर उन्होंने खरगे पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर किया है। हितेश भारद्वाज ने दावा किया कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर पाबंदी लगाने बारे भी कहा है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल एक समाज सेवी संस्था है और हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। ऐसी पार्टी को देश विरोधी दलों के साथ मिलने से उन्हें गहरी चोट लगी है। जिस कारण उन्हें इसके खिलाफ अदालत का सहारा लिया है।
हितेश भारद्वाज के वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने बताया कि हितेश भारद्वाज द्वारा संगरूर अदालत के सिविल जज रमनदीप कौर की अदालत में यह याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक चुनाव में जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसमें बजरंग दल की तुलना अन्य देश विरोधी दलों के साथ की है। उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दायर किया है। इस संबंधी अदालत की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा गया है।
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फोटो:15एसजीआरपी01:संगरूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हितेश भारद्वाज और उनके वकील एडवोकेट ललित कुमार गर्ग।
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जसवीर सिंह भट्टी
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संगरूर। हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव दौरान हिंदू संगठन बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर संगरूर अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी कर 10 जुलाई को संगरूर अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान याचिकाकर्ता बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज ने बताया कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की। साथ ही चुनाव जीतने के बाद हिंदू संगठन पर प्रतिबंधित लगाने का वादा किया। जिसका उल्लेख कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर किया है। जिसके बाद उन्होंने संगरूर अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन के खिलाफ टिप्पणी करने पर उन्होंने खरगे पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर किया है। हितेश भारद्वाज ने दावा किया कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर पाबंदी लगाने बारे भी कहा है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल एक समाज सेवी संस्था है और हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। ऐसी पार्टी को देश विरोधी दलों के साथ मिलने से उन्हें गहरी चोट लगी है। जिस कारण उन्हें इसके खिलाफ अदालत का सहारा लिया है।
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हितेश भारद्वाज के वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने बताया कि हितेश भारद्वाज द्वारा संगरूर अदालत के सिविल जज रमनदीप कौर की अदालत में यह याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक चुनाव में जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसमें बजरंग दल की तुलना अन्य देश विरोधी दलों के साथ की है। उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दायर किया है। इस संबंधी अदालत की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा गया है।
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फोटो:15एसजीआरपी01:संगरूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हितेश भारद्वाज और उनके वकील एडवोकेट ललित कुमार गर्ग।
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