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MLA मोहम्मद सदीक की विधानसभा सदस्यता रद्द

Tue, 07 Apr 2015 04:08 PM IST
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 07 Apr 2015 04:08 PM IST
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congress mla mohammad sadiq assembly membership canceled

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर जिले की भदौड़ विधानसभा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद सदीक की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है।

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उनके चुनाव को शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी दरबारा सिंह ने चुनौती दी थी। दरबारा सिंह ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद सदीक मुसलमान हैं और मुसलमानों में जातीय वर्गीकरण नहीं होता।
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भदौड़ सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित थी। लिहाजा, मोहम्मद सदीक इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हाईकोर्ट ने भी माना कि एक मुसलमान व्यक्ति अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आता और मोहम्मद सदीक इस लिहाज से इस सीट से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।
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सदीक ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने चुनाव से पहले सिख धर्म अपना लिया था और वह अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

उनके घर में सिख रीति रिवाज के अनुसार ही सारी रसमें निभाई जाती हैं। लेकिन वह कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि वह सिख हैं और हाईकोर्ट ने उन्हें मुसलमान मानने से इंकार कर दिया।

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