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प्रशासक से शिकायत, प्रॉपर्टी टैक्स पर गलत तरीके से वसूले जा रहे 118 रुपये
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चंडीगढ़। संपर्क सेंटर के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर लोगों से 118 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस फैसले को गलत बताते हुए वकील अजय जग्गा ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से शिकायत की है। उन्होंने इस बारे में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कंज्यूमर लॉ के मुताबिक भी सही नहीं है, इसलिए फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
वकील जग्गा ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई टैक्स या चार्जेज लगाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहा है, उसे भी 100 रुपये चार्जेड देने पड़ रहे हैं, जो 10 प्रतिशत है। वहीं, अगर कोई दो हजार रुपये टैक्स जमा करवा रहा है, उसे भी 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो 5 प्रतिशत है। इस तरह कोई 10 प्रतिशत व कोई 5 प्रतिशत चार्जेज दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना विचार किए ये चार्जेज लगाए गए हैं, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करके मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इस संबंध में कोई भी उचित फैसला लिया जाना चाहिए।
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वकील जग्गा ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई टैक्स या चार्जेज लगाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहा है, उसे भी 100 रुपये चार्जेड देने पड़ रहे हैं, जो 10 प्रतिशत है। वहीं, अगर कोई दो हजार रुपये टैक्स जमा करवा रहा है, उसे भी 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो 5 प्रतिशत है। इस तरह कोई 10 प्रतिशत व कोई 5 प्रतिशत चार्जेज दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना विचार किए ये चार्जेज लगाए गए हैं, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करके मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इस संबंध में कोई भी उचित फैसला लिया जाना चाहिए।
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