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एसिड अटैक विक्टिम को एक लाख देगा प्रशासन
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 04 Dec 2013 01:13 AM IST
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यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ विक्टिम असिस्टेंस स्कीम, 2012 में बदलाव कर दिया है।
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चंडीगढ़ विक्टिम असिस्टेंस (अमेंडमेंट) स्कीम, 2013 के तहत एसिड अटैक के शिकार व्यक्ति को घटना के 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपये मिल जाएंगे और बाकी के दो लाख रुपये दो महीने के अंदर दिए जाएंगे।
इस स्कीम के तहत एसिड अटैक विक्टिम को न्यूनतम तीन लाख मुआवजा राशि दी जानी है। इस संबंध में प्रशासन के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
इससे पहले तीन लाख रुपये की राशि तीन महीने के अंदर एक साथ मिलती थी।
चंडीगढ़ विक्टिम असिस्टेंस स्कीम, 2012 के तहत मुआवजा राशि संबंधित आरोपी से वसूली जाएगी।
इस स्कीम की अधिसूचना में यह स्पष्ट है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति या उनके परिजन को मुआवजा राशि तभी मिलेगी, अगर उन्होंने प्रशासन या केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई सहायता पहले न ली हो।
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अधिसूचना में स्पष्ट है कि मुआवजा राशि के लिए क्लेम दुर्घटना होने के तीन साल के अंदर ही लेना होगा।
तीन साल बाद क्लेम तभी स्वीकार होगा अगर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देरी से क्लेम लेने के कारण से संतुष्ट हों।
अगर कोई व्यक्ति सहायता राशि देने के फैसला से संतुष्ट न हो तो वह 90 दिन के अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना में मौत होने पर संबंधित व्यक्ति के परिजन को अधिकतम पांच लाख और न्यूनतम तीन लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
बलात्कार होने पर सहायता की अधिकतम राशि तीन लाख और न्यूनतम दो लाख होगी। दुर्घटना में हाथ या शरीर के किसी भी अंग का नुकसान होने पर 80 फीसदी या इससे अधिक विकलांगता होने पर सहायता की अधिकतम राशि तीन लाख और न्यूनतम दो लाख रुपये होगी।
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