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GST से संबंधित आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां, पढ़िए

Fri, 30 Jun 2017 09:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 30 Jun 2017 09:55 AM IST
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common Questions on gst, Amarujala Special
GST
एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी पर पाठकों ने अमर उजाला को कई सवाल भेजें। सबसे ज्यादा सवाल रियल एस्टेट, रजिस्ट्रेशन और छूट से संबंधित सवाल पूछें। इन सवालों को जीएसटी के एक्सपर्ट के पास भेजे गए।
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एक्सपर्ट में शहर के जाने माने सीए टीएन सिंगला व केशव गर्ग को शामिल किया गया। एक्सपर्ट ने सभी सवालों के बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं। सभी सवालों के जवाब प्रकाशित किए जा रहे हैं। संभव है कि कुछ सवाल रह गए हों, उन्हें अगले चरण में लेने की कोशिश की जाएगी।
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सवाल -  चौदह लाख रुपये की कीमत की नई महिंद्रा एक्सयूवी 500 खरीदना चाहते हैं। क्या इसे अभी या फिर जीएसटी लागू होने के बाद खरीदें। अगर वह लागू होने से पहले खरीदते है तो उन्हें 90 हजार रुपये की छूट मिल रही है। क्या करे (करण छाबड़ा, उद्योगपति, चंडीगढ़)
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जवाब : जीएसटी लागू होने से पहले खरीदने में फायदा है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद एक फीसदी सेस भी लगेगा

common Questions on gst, Amarujala Special
जीएसटी ‌‌ब‌िल
सवाल : जीएसटी का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा। (बंगाल से भुवन सुबा)
जवाब : थोड़ा फर्क पड़ेगा। भवन निर्माण में जो सामग्री लगेगी, उसमें छूट मिलेगी, जो वापस हो जाएगा।

सवाल : बचे हुए स्टॉक पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा (आंचल अग्रवाल, कालका)
जवाब : जिन व्यापारियों के पास एक साल पुराना माल है और जिसने वैट दिया है, वे जीएसटी की छूट ले पाएंगे। एक साल पुराने माल पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

सवाल : जीएसटी के लागू होने से क्या ई फार्म- 38 बंद होगा (माल सिंह सैनी)
जवाब : जीएसटी में इसके अंतर्गत कोई फार्म नहीं है।

सवाल : पहले वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या अब जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। (रोहित गोयल, पंचकूला)
जवाब : यदि माइग्रेशन के बाद आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं तो आपको अपना प्रोवजिनल रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने के लिए फार्म 26 भरना होगा।

common Questions on gst, Amarujala Special
जीएसटी
सवाल-  जीएसटी क्या है, जिनकी सालाना 10 लाख से सेल और खरीददारी कम है क्या उन्हें टैक्स रिटर्न भरना होगा या नहीं (केएन कमल, सेक्टी-37 )
जवाब : एक व्यक्ति के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, यदि उसका टर्नओवर बीस लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन अंतर राज्य सप्लाई होती है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

सवाल-  क्लीनिकल लैबोरेटरी जीएसटी के अंतर्गत आएंगी या नहीं (पुनीत कुमार, मनीमाजरा)
जवाब : हेल्थ केयर सुविधाओं को जीएसटी से छूट है।

सवाल : जीएसटी आने से क्या होम लोन महंगा होगा, जो घर खरीदना चाहते है उस पर जीएसटी का क्या असर पढ़ेगा (उदय चंदेल, सेक्टर-21, चंडीगढ़)
जवाब : ब्याज पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

सवाल: होटल इंडस्ट्री और फाइव स्टार होटल में रेंटल सर्विस पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा (राकेश धामीजा, सेक्टर-46 चंडीगढ़)
जवाब : दो हजार रुपये से साढ़े सात हजार रुपये के होटल रूम पर जीएसटी 18 फीसदी होगा। साढ़े सात हजार रुपये से ज्यादा पर जीएसटी 28 फीसदी होगा। इन होटलों के रेस्टोरेंट पर जीएसटी 18 फीसदी होगा। इसके साथ ही दूसरे रेस्टोरेंट पांच फीसदी कंपोजीशन स्कीम को पूरा करेंगे।

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gst give employment
सवाल : मैं एक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हूं। हम यह जानना चाहते हैं कि जब हम अपना माल रिटेलर को सप्लाई करते है, जिसने कंपोजिशन स्कीम अपनाई है, यदि रिटेलर ने इनपुट जीएसटी क्लेम नहीं किया और तीन माह के बाद सेल का रिटर्न फाइल कर दिया तो हमको कानून के अनुसार कैसे इनपुट मिलेगा। (रविंदर सिंह, मोहाली)
जवाब :  आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं।

सवाल : जीएसटी लागू होने से पहले लगी सेल क्या वास्तविक है, स्मार्ट टीवी, एलईडी खरीदने का क्या यह सही वक्त है (अज्ञात)
जवाब : हां, कंपनियां अच्छा डिस्काउंट दे रही हैं।

सवाल-  जीएसटी लागू होने के बाद ट्रैक्टर के रेट में वृद्धि होगी या कमी
जवाब : कम होगा। 

सवाल-  एक जुलाई के बाद सीमेंट और सरिया पर कितना टैक्स लगेगा।
जवाब:  सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी, लोहे, स्टील पर 18 फीसदी।

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gst give employment
सवाल-  क्या कंपोजिट स्कीम में खरीद और बिक्री का बिल का पूरा रिकार्ड रिटर्न में भरना होगा  ललित मेडिकोस, सेक्टर- 24)
जवाब : इनवाइस वाइस इनवार्ड सप्लाई डिटेल उपलब्ध करवाई गईं हैं। आउटवार्ड सप्लाई आवश्यक है।

सवाल-  जिनकी डेढ़ लाख प्रतिमाह की सेल है, जीएसटी में इसके लिए क्या निर्देश हैं (अजित सिंह फेज 3बी2 मोहाली)
जवाब : एक व्यक्ति के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। अगर टर्नओवर बीस लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

सवाल : क्या रिटेलर को जीएसटी नंबर लेना चाहिए। इसका हमको क्या लाभ और नुकसान है (जगमोहन विज, एवी इलेक्ट्रिक्लस)
जवाब : यदि रिटेलर ग्राहकों को सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फायदेमंद नहीं है। अगर नहीं तो यह फायदेमंद है।

सवाल : प्रापर्टी पर जीएसटी का सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा (आशीष, मोहाली)
जवाब : थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो बिल्डर ने निर्माण सामग्री पर जीएसटी दिया होगा वह वापस मिल जाएगा। 

सवाल : मैं एनएचएआई का सब कांट्रैक्टर हूं।  जीएसटी की दर क्या होगी (विशाल, सेक्टर- 8 पंचकूला)
जवाब : अगर कर्मचारी सप्लाई करने के ठेकेदार है तो 18 फीसदी और अगर निर्माण के ठेकेदार हो तो 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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जीएसटी, अरुण जेटली - फोटो : ANI
सवाल : क्या इंश्योरेंस पर भी जीएसटी लगेगा (अमिता, मोहाली के फेज-2)
जवाब : हां

सवाल   जीएसटी क्या है, मैं देहरादून से प्लास्टिक का ट्रेडर हूं, मूझ पर क्या टैक्स लगेगा (सनी चावला
जवाब : लागू प्रावधान ही लागू होंगे।

सवाल : कंपोजिशन स्कीम में बीस लाख से नीचे जीएसटी फ्री स्कीम  से बाहर सेल और परचेज पर कोई असर पड़ेगा (जनक राज पावा, सेक्टर- 22 चंडीगढ़)
जवाब :  कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक रुपया का भी कोई कारोबार अंतरराज्यीय होता है तो उस पर जीएसटी लगेगा।

सवाल : सिविल कांट्रैक्टर का जीएसटी आने के बाद कितना टैक्स लगेगा, अभी 6 प्रतिशत वैट लगता है (इंदरजीत सिंह, सेक्टर-30 बी)
जवाब : अगर कर्मचारी सप्लाई करने के ठेकेदार है तो 18 फीसदी और अगर निर्माण के ठेकेदार हो तो 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
 
सवाल : मुझे जीरकपुर में होलसेल का बिजनेस शुरू करना है। हमारी सप्लाई चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब में होगी। अभी टिन नंबर तक नहीं, क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या नहीं (विनय भट्ट, चंडीगढ़)
जवाब : हां, यह आवश्यक है। अंतरराज्यीय सप्लाई पर बीस लाख की सीमा का कोई नियम लागू नहीं है।

सवाल : क्या फोटोग्राफी पर जीएसटी लगेगा। मेरा शादियों में फोटोग्राफी का काम है (महेश शर्मा, चंडीगढ़)
जवाब : निश्चित तौर पर फोटोग्राफी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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GST
सवाल: 12 लाख सालाना किराया है। सर्विस टैक्स का पहले से रजिस्ट्रेशन है, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा (जसबीर, सेक्टर-27 चंडीगढ़)
जवाब : बीस लाख तक इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर सर्विस अंतर राज्य है तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

सवाल : जीएसटी का ब्रांडेड स्मार्ट फोन पर क्या असर होगा। (प्रेमा बिस्ट, सेक्टर 38 बी चंडीगढ़)
जवाब : स्मार्ट फोन सस्ते हो जाएंगे।

सवाल : मैंने एक जून 2017 से मोहाली में फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है। मेरे पास स्टॉक के सभी बिल हैं। मैंने अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। क्या मैं रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम के बाद ले सकता हूं। पंजाब में अभी टिन नंबर मिल रहा है। क्या मैं जीएसटी में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए। (ललित कुमार मोहाली)
जवाब :  जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। 25 जून से रजिस्ट्रेशन होगा।

सवाल : मेरी कंपनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हायर कर दूसरी कंपनियों को ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया करवाती है, लेकिन कोई कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं कर रही, क्योंकि मेरा कंपनी अपना वाहन नहीं है। इस स्थिति में क्या हम रोड एसएसी कोड 996791 दर 5 प्रतिशत में जीएसटी के तहत पंजीकृत प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह भी प्रश्न है कि यदि वे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करेंगे तो क्या जीएसटी नियम के तहत हमारी कंपनी का पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। (विनोद कुमार द्विवेदी, सीनियर मैनेजर अकाउंट)
जवाब : जीएसटी ईएनआर-01 फार्म पर पंजीकरण अनिवार्य है।

सवाल : मैं साल 2007 से साइबर कैफे चला रहा हूं। मैं प्रिंट आउट, फोटोस्टेट, लेमिननेशन जैसी सुविधाएं उपभोक्ताओं को मुहैया करवाता हूं। क्या मुझे भी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। (सतीश जांगड़ा)
जवाब : अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

common Questions on gst, Amarujala Special
GST
सवाल : मैं जीरकपुर से इलेक्ट्रिॉनिक्स का बिजनेस ऑपरेट करता हूं,  जीएसटी के मुताबिक अब इलेक्ट्रिोनिक्स आइटम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, मेरा सवाल है कि  एक जुलाई के बाद जो स्टॉक मैं डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदूंगा उसको बेचकर जो प्रोफिट कमाऊंगा उस पर मुझे 28 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैनें 10 हजार का टीवी खरीदा, उसे 11 हजार का अगर बेच दिया, मेरा प्रोफिट एक हजार रुपये हुआ, तो क्या मुझे एक हजार पर 28 प्रतिशत जीएसटी पंजाब सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा (अनिल कुमार)
जवाब :  एक जुलाई के बाद जीएसटी लगेगा न कि वैट।

सवाल : जीएसटी क्या है (तरलोक एस चौहान, मकान नंबर 308 कैंबवाला, चंडीगढ़)
जवाब : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की जगह लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है।

सवाल : जीएसटी लागू होने के बाद क्या स्टेट रोड टैक्स लगेगा या नही ं(सुरजीत सिंह, धनास, चंडीगढ़)
जवाब : रोड टैक्स जैसे लगाया जाता है वैसे ही लगेगा क्योंकि इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है।

सवाल : मेरा नयागांव में ज्वैलरी का काम है, हम चांदी में डील करते है, मेरा सालाना टर्नओवर 5 से 6 लाख है, जीएसटी आने के बाद मुझे क्या करना होगा। मैं केवल 367000 आईटीआर फाइल करता हूं (पुनीत वर्मा, सेक्टर-39 डी, चंडीगढ़)
जवाब : बीस लाख से नीचे टर्नओवर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नही है।

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जीएसटी - फोटो : SELF
सवाल : सिंगल प्वाइंट टैक्स पर क्लोजिंग स्टाक पर क्या असर पड़ेगा। कॉस्मोटिक्स गुड्स, एसीऔर अन्य गुड्स पर इसका क्या असर पड़ेगा (दिनेश कुमार)
जवाब : जो पुराना स्टाक एक साल पुराना है जिसका वैट दिया हुआ है उसका विक्रेता जीएसटी पर छूट ले सकता है।

सवाल : बहुत सी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी फर्स्ट स्टेज पर लगती है लेकिन आजतक सुनिश्चित नहीं हो पाया कि सारी राशि सरकार के खजाने तक पहुंच जाए। क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि सरकार ने जीएसटी को खजाने तक सुरक्षित पहुंचाने के क्या प्रबंध किए हैं । 
जवाब : निश्चति तौर पर अब पूरी क्रेडिट चेन बन जाएगी, इसमें टैक्स को छुपाना संभव नहीं होगा।

सवाल : अगर जीएसटी अच्छी व्यवस्था है तो पेट्रोल डीजल इत्यादि को क्यों बाहर रखा है और व्यापारी क्यों परेशान हैं? (सुभाष पपनेजा, पंचकूला )
जवाब :  कुछ समय बाद पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल करके इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

सवाल : जीएसटी लागू होने के बाद क्या मारुति के दाम बढ़ेंगे ? (बनी डडवाल)
जवाब : रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी के अंदर एक प्रतिशत अतिरिक्त सेस लगाया जा रहा है।

सवाल : क्या वर्तमान बिल पुस्तक  को जारी रख सकते हैं या एसआर नंबर 30-6-17 या फिर एसआर नंबर 001 से बदलना होगा। (एसी जैन, पैक टैक प्राइवेट लिमिटेड)
जवाब : एक जुलाई से नए प्रकार के बिल होंगे। इसलिए वर्तमान बिल पुस्तक को जारी नहीं रख सकते। 

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gst
सवाल : पंजाब में मेरा एक व्यवसाय है। एक जुलाई के बाद किसी भी प्रतिबंध के बिना हम चंडीगढ़ या किसी अन्य राज्य से कर मुक्त माल का आयात कर सकते हैं?  दूसरा सवाल यह है कि देशी शक्कर, स्टार्च पाउडर, वाशिंग पाउडर अन्य पदार्थों में जीएसटी कैसे लगेगा (मोहनलाल, खरड़)
जवाब : जीएसटी के अंदर कोई भी सामान करमुक्त आयात नहीं कर सकते। जब भी बाहर से सामान आएगा। उस पर जीएसटी बनकर आएगा। फार्म सी के कन्सेप्ट का दौर खत्म हो जाएगा। सभी सामानों पर जीएसटी लगेगा। करीब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

सवाल : आम व्यक्ति को जीएसटी से क्या फायदा होगा? (लाडी पन्नू, मलोया, चंडीगढ़ )
जवाब : जरूर फायदा होगा। पहले मल्टीपल टैक्स लगते थे। अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा। अब आप को आसानी से पता चल जाएगा कि सामान पर कितना टैक्स है। चार से पांच महीने में कीमतें कम होने लगेंगी।

सवाल : मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूं। प्रिंटिंग का काम करता है। मेरी अपनी कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है। प्रिंटिंग का काम बाहर से छपवा कर ग्राहक को देता हूं। सालाना लगभग दो लाख रुपये का काम करता हूं। क्या मेरे लिए जीएसटी नंबर होना चाहिए? ग्राहक को कैसे बिल दूं। (मनोज नेगी, चंडीगढ़ )
जवाब :जीएसटी 20 लाख के सालाना टर्न ओवर को कवर करता है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।

सवाल :  सिविल कांट्रैक्टर पर कितना टैक्स लगेगा। अभी छह प्रतिशत लगता है। (इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़)
जवाब : 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यदि रेजिडेंशियल प्रापर्टी बन रही है तो जीएसटी में उसे राहत दे दी गई है।
 
सवाल :  मैं हर साल 12 लाख रुपये किराया देता हूं। सर्विस टैक्स भी देता हूं। क्या मैं जीएसटी के दायरे में आता हूं। (जसबीर, सेक्टर 27 चंडीगढ़)
जवाब : जीएसटी सप्लाई पर लगता है। किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेल पर टैक्स लगेगा, खर्चे के मायने नहीं रखते।
 

common Questions on gst, Amarujala Special
जीएसटी
सवाल : मेरी दुकान चंडीगढ़ में है। मेरा टर्नओवर पांच लाख है। मेरी लोकल ही सेल परचेज है। अब मुझे क्या करना होगा। (कृष्ण लाल चंडीगढ़)
जवाब : ट्रेडर्स के लिए जीएसटी में कंपोजीशन स्कीम है। जहां पर उनका सालाना टर्न ओवर 75 लाख से कम होगा तो उन्हें केवल एक प्रतिशत टैक्स देना होगा। ध्यान रखें कि आप अपने स्टेट के बाहर कोई सेल नहीं पाएंगे।

सवाल : क्या फोन काल महंगी होगी। सर्विस कितना टैक्स लगेगा? (सोम प्रकाश पिंजौर)
जवाब : फोन काल महंगी होगी। सर्विस टैक्स हटकर अब जीएसटी लगेगा।

सवाल :  मैं ज्वेलर्स का काम करता हूं। मुझे बिल के बारे में दिक्कत आ रही है। बिल किस तरह से काटना होगा? (सुमित वर्मा, चंडीगढ़)
जवाब : बिल का एक पैमाना है। आप सीबीईसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसी फार्मेट के तहत कटेंगे।

सवाल : क्या एक जुलाई के बाद घर खरीदना महंगा होगा। (उदय चंदेल, चंडीगढ़) 
जवाब : यदि एक हजार स्क्वायर फिट से कम का घर खरीदेंगे तो जीएसटी के अंदर छूट दी गई है। यदि इससे ऊपर खरीदते हैं तो महंगा पड़ेगा।

सवाल : मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। (ललित, सेक्टर 24 चंडीगढ़)
जवाब : यदि रेंट मिला कर आपकी एक्टिविटीज 20 लाख से ऊपर जा रही है तो जीएसटी देना होगा।

सवाल : ट्रांसपोर्ट वालों को जीएसटी के लिए क्या करना होगा? (जगत सिंह, श्री कृष्ण ट्रांसपोर्ट कंपनी सीएचडी)
जवाब : ट्रांसपोर्ट में रिवर्स चार्ज लगेगा। सभी कंसाइनमेंट का रिकार्ड रखना होगा
 

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डेमो पिक
सवाल : क्या गैस सिलेंडर महंगा होगा? (अजय वर्मा, चंडीगढ़ )
 जवाब : गैस को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

सवाल : मैंने न्यू चंडीगढ़ पंजाब में एक फ्लैट लिया है। अगले कुछ महीनों में मुझे पजेशन मिल जाएगा। हर इंस्टालमेंट में 4.5 प्रतिशत सर्विस टैक्स पेय कर रही हूं। हाल ही में मेरे बिल्डर ने मुझसे कहा है कि एक जुलाई के बाद पेंडिंग इंस्टालमेंट में 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। कृपया स्पष्ट करें। (श्रुति)
जवाब : ग्राहक को 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट के लिए जो मैटेरियल का इस्तेमाल किया है, उस पर बिल्डर को छूट मिलेगी, जो ग्राहक को वापस करना चाहिए। ग्राहकों को इस बारे में अपने बिल्डर से बात करनी चाहिए।

इन एक्सपर्ट ने दिए हैं जवाब
टीएन सिंगला : वह एपेलैट ट्रिब्यूनल बार के प्रेसिडेंट है। चंडीगढ़ वैट ट्रिब्यूनल के एक्स मेंबर व एसबीआई के पूर्व
डायरेक्टर रहे हैं। जीएसटी बिल पर उन्होंने काफी अध्ययन किया है।

केशव गर्ग :  माई जीएसटी.माई टैक्स फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। मौजूदा समय में वह आईसीएआई के जीएसटी फैकल्टी मेंबर और इंडस्ट्री एसोसिएशन आफ चंडीगढ़ के जीएसटी कमेटी के सलाहकार हैं। वह टैक्स से संबंधित एक दर्जन से ज्यादा किताब लिख चुके हैं।
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